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इंडियन आयल 7 करोड़ बकाया देने का तैयार, SAIL BSP ने चोपड़ा पेट्रोल पंप का सील 5 अप्रैल तक तोड़ा, जानें हाईकोर्ट क्या बोला…

इंडियन आयल 7 करोड़ बकाया देने का तैयार, SAIL BSP ने चोपड़ा पेट्रोल पंप का सील 5 अप्रैल तक तोड़ा, जानें हाईकोर्ट क्या बोला…
  • हाईकोर्ट ने सेल भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन को निर्देशित किया है कि पेट्रोल को खोल दिया जाए। कोर्ट के आदेश पर पालन करते हुए बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग की टीम इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ मौके पर पहुंच चुकी है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) के भिलाई स्टील प्लांट ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (IOCL) के पेट्रोल पंप को सील कर दिया था, जिसे अब 5 अप्रैल तक के लिए खोल दिया गया है। सेक्टर-10 स्थित चोपड़ा पेट्रोल पंप का मामला बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचा।

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इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने आश्वासन दिया है कि पांच अप्रैल तक सेल का बकाया 7 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी आधार पर पेट्रोल पंप के संचालक ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें भी 5 अप्रैल तक पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दी जाए ताकि वे लाखों रुपए के कच्चे माल को निकाल सकें। अन्यथा भारी नुकसान हो जाएगा।

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दर्जनों लोगों की रोजी-रोटी का मामला है। इसको संज्ञान में लेकर हाईकोर्ट ने सेल भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन को निर्देशित किया है कि पेट्रोल को खोल दिया जाए। कोर्ट के आदेश पर पालन करते हुए बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग की टीम इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ मौके पर पहुंच चुकी है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में सील को तोड़ा जा रहा है।

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SAIL BSP का कहना है कि आइओसीएल बकाया भुगतान करने को तैयार हो गया है। पांच अप्रैल तक का वादा किया गया है। इस आधार पर कोर्ट ने मोहलत देने की आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए पेट्रोल पंप के सामने लगाए गए बैरियर को हटा लिया गया है।

भिलाई में मिराज सिनेमा के बाद 15 मार्च को चोपड़ा पेट्रोल पंप को लीज नवीनीकरण न कराने के आधार पर सील किया गया था। बताया जा रहा है कि अगला निशाना भिलाई टाउनशिप के व्यापारी हैं, जिन्होंने नवीनीकरण नहीं कराया है। लाखों रुपए हर दुकान पर बकाया है। ऐसे बकायेदारों की दुकानें सील की जाएगी।

बता दें कि M/s IOCL को बीएसपी द्वारा 33 वर्ष के लीज डीड पर 1980 में अलॉट किया गया था। लीज समय अवधि 2013 में समाप्त होने के उपरांत भी कंपनी द्वारा लीज नवीनीकरण नहीं किया गया। IOCL को कई बार लीज नवीनीकरण के लिए नोटिस दिया गया। किंतु कंपनी द्वारा लीज नवीनीकरण नहीं कराया गया। बीएसपी द्वारा 2014 में लीज टर्मिनेट कर दिया गया।

2014 में संपदा न्यालयय में पीपी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। 2015 में IOCL द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्टे हेतु पेटिशन लगाया गया। किंतु उच्च न्यालयय द्वारा IOCL को स्टे नहीं दिया गया। इसके उपरांत 2017 में संपदा न्यालयय द्वारा M/s Indian Oil Corporation Limited Mumbai,Raipur तथा Regional Distributor, Chopra Auto Centre, Forest Avenue, Sector-10, bhilai के विरुद्ध डिक्री पारित किया गया।

लीज रेंट लगभग जो सात करोड़ रुपये बकाया है, के पेमेंट के लिए M/s IOCL के उच्च अधिकारियो के साथ बीएसपी द्वारा कई दौर की बैठक व बातचीत किया गया। कई बार समय देने के बावजूद IOCL द्वारा पेमेंट नहीं किया गया। बीएसपी का कहना है कि टाल मटोल किया जाता रहा। दोबारा IOCL द्वारा फरवरी में बकाया राशि जमा करने की बात कही गई, किंतु राशि जमा नहीं की गई।

बीएसपी द्वारा दोबारा 10 मार्च तक कि समय अवधि IOCL को राशि जमा करने के लिए दी गई। लेकिन राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद संपदा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रवर्तन विभाग, भूमि विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियो और कर्मियो की टीम, निजी सुरक्षा गार्ड के 150 सदस्यीय टीम द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस की उपस्थिति में सील कर संपदा न्यायालय के सुपुर्द किया गया।