पेंशन की ताजा खबर: NPS और OPS के बीच का ये अंतर अब खत्म

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। नेशनल पेंशन सिस्टम-एनपीएस और ओपीएस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इन दोनों पेंशन स्कीम के बीच के एक बड़े अंतर को समाप्त कर दिया गया है। पेंशनर्स को अब काफी राहत मिलेगी। पीएफएमएस पेंशन मॉड्यूल में एन सीरीज के पीपीओ नंबरों के आवंटन को समाप्त कर दिया गया है।

सीपीएओ ने तत्काल प्रभाव से पीएफएमएस में एन सीरीज पीपीओ नंबरों का आवंटन रोक दिया है। अब से इन मामलों के लिए पीपीओ नंबर का आवंटन और पेंशन प्रसंस्करण ओपीएस पेंशन मामलों के समान आधार पर होगा और पेंशन संवितरण प्राधिकारी यानी disbursing authority पेंशन अधिकृत बैंकों के सीपीपीसी होंगे।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 अब केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत पेंशन-फैमिली पेंशन की प्रक्रिया पूरी करेगी।

पेंशन का मुद्दा देशभर में छाया हुआ है। एक तरफ ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ एनपीएस के खिलाफ हड़ताल होने जा रही है। ओपीएस की मांग को लेकर देश में आंदोलन चल रहा है। पुरानी पेंशन बहाली और एनपीएस को खत्म करने की मांग लगातार की जा रही है।

कर्मचारी यूनियनों ने जनवरी में भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी तेज कर दी है। अब इधर- वित्त मंत्रालय ने ओपीएस व एनपीएस के बीच का एक अंतर खत्म करने का आदेश जारी किया है।

बताया जा रहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम ‘एनपीएस’ में इनवेलिड यानी विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में जो पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर ‘एन’ सीरिज से जारी होता है। अगर ‘ओपीएस’ से जुड़ा कोई केस है, तो उसमें इस तरह का कोई अक्षर, जिससे उसकी श्रेणी का पता चले, जारी नहीं होता है।

एनपीएस में पीपीओ नंबर जारी होता है, तो उस वक्त ‘एन’ लिखा जाता है। अब इसी अंतर को समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि विकलांगता पेंशन या फैमिली पेंशन की फाइल पर पीपीओ नंबर जारी करते समय कोई अंतर नहीं दिखेगा।