- आश्रित बहन और विधवा बहन की मेडिकल सुविधा में कटौती कर दी गई है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority Of India Limited) के कर्मचारियों-अधिकारियों (Employees – Officers) की सुविधाओं में एक और कटौती हो गई है। चुपके से आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन सेल कार्मिकों को इसकी भनक तक नहीं लगी। भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant), बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, इस्को बर्नपुर, अलाय, सेलम, विश्वेश्वरैया सहित सभी इकाइयों के कार्मिक इसकी चपेट में आ गए हैं।
आश्रित बहन और विधवा बहन की मेडिकल सुविधा (medical facility) में कटौती कर दी गई है। इसको लेकर हड़कंप मच गया है। लगातार केस सामने आते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीएसपी (BSP) में 20 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जिनकी विधवा बहनें सुविधा से वंचित हो गई हैं। इसी तरह अनगिनत बहनों की मेडिकल सुविधा पर भी कैंची चला दी गई है।
सेल (SAIL) में पूर्व की व्यवस्था के तहत कर्मचारियों-अधिकारियों की आश्रित विधवा बहन को मेडिकल सुविधा मिलती थी। अब अगर, मां-पिता जिंदा है, तो मेडिकल की सुविधा नहीं मिलेगी। पहले लाइफटाइम सेवा प्राप्त होती थी।
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इसी तरह अविवाहित आश्रित बहन को लेकर भी नियम में बदलाव किया गया है। अगर, मम्मी-पापा जिंदा हैं तो मेडिकल सुविधा (medical facility) नहीं मिलेगी। 21 साल तक की बहन को दायरे में रखा गया है, इसके बाद मेडिकल सुविधा (medical facility) वापस ले ली गई है।
इस मामले को बीएसपी वर्कर्स यूनियन (BSP Workers Union) ने पकड़ा। यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता का कहना है कि सेल कारपोरेट आफिस (SAIL Corporate Office) से जुलाई में सर्कुलर जारी हुआ। किसी को भनक तक नहीं लगी। अब मामला सामने आया है। एक केस सामने आया तब पता चला कि सेल प्रबंधन ने सुविधा में कटौती कर दी है।
इस्पात भवन के ही एक कर्मचारी ने अपनी दिव्यांग और विधवा बहन कीमेडिकल सुविधा (medical facility) पर बातचीत शुरू की तो बताया गया, अब नियम बदल चुका है। मां-पिता जिंदा हैं, इसलिए भाई से मिलने वाला लाभ बहन को नहीं मिलेगा।
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सर्कुलर के मुताबिक 21 वर्ष या उससे कम आयु के भाई और 21 वर्ष तक की नाबालिग अविवाहित बहनें या विधवा बहनें जो पूरी तरह से आश्रित हैं और कर्मचारी के साथ स्थायी रूप से रह रही हैं, यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं या पूरी तरह से कर्मचारी पर निर्भर हैं तो उन्हें मेडिकल सुविधा मिलेगी। अन्यथा नहीं…।
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वहीं, 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग/मानसिक रूप से विकलांग/ऑटिस्टिक भाई-बहन, यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं और पूरी तरह से आश्रित हैं और स्थायी रूप से कर्मचारी के साथ रह रहे हैं तो मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा। अगर, माता-पिता जीवित हैं तो सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा।