– मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित।
सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। शराब का सेवन करने वालों के लिए यह खबर खास है। हर दिन जाम टकराने वाले ध्यान दें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव (Chhattisgarh Assembly Election) के मद्देनजर 3 दिन तक शराब पर बैन लगाया गया है। 15 नवंबर से 17 नवंबर तक शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा निर्वाचन 2023 (Assembly Election 2023) के अवसर पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।
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जिले में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के अवसर पर 15 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे से 17 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। अर्थात मतदान समाप्ति तक जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, होटल-बार, क्लब, भांग एवं भांग घोटा की थोक/ फुटकर दुकानों एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई को बंद रखने के लिए शुष्क अवधि घोषित किया है।
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इस अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार जिले के पश्चिम सीमा से लगे जिला राजनांदगांव में 7 नवंबर को विधानसभा निर्वाचन 2023 (Assembly Election 2023) के अवसर पर होने वाले मतदान के समय 5 नवंबर को शाम 5 बजे से 7 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे दुकानें बंद रहेंगी।
अर्थात मतदान समाप्ति तक जिले में स्थित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती देशी मदिरा दुकान अंजोरा एवं एफ.एल.-3 (ग) मोटल आर्शीवाद इंटरप्राईजेस, ग्राम खपरी, रसमड़ा तथा एफ.एल.-4 (क) प्लेजर क्लब अंजोरा को बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।