- ईपीएफओ से संबंधित 3 सवालों का जवाब यहां आप पढ़ेंगे।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। EPFO NEWS: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization-EPFO) के सदस्यों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों के वेतन से होने वाली कटौती और पैसा जमा न होने आदि की शिकायत अक्सर सामने आती है। जानकारी के अभाव में मामला दबा रहता है। ईपीएफओ तक नियोक्ता की शिकायत भी नहीं होती है। ऐसे में कर्मचारियों को भारी नुकसान होता है। इसलिए सूचनाजी.कॉम कर्मचारियों के लिए यह खबर लेकर आया है। ईपीएफओ से संबंधित 3 सवालों का जवाब यहां आप पढ़ेंगे।
ईपीएफओ के सदस्यों के सवालों का जवाब पढ़िए
प्रश्न: कर्मचारी के वेतन से काटे गए अंशदान को तथा कर्मचारी भविष्य निधि को भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में गैर भुगतान से सदस्य को किस प्रकार सूचित किया जाता है?
उत्तर: वार्षिक भविष्य निधि खाता विवरणी, सदस्य पासबुक, नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि का विवरण देता है। इस प्रकार, सदस्यों को वर्ष में चूक की अवधि का पता चलता है।
वर्तमान परिदृश्य में, यदि सदस्य ने अपने यूएएन को सक्रिय किया है तो अंशदान का गैर-भुगतान, भुगतान, ई-पासबुक के माध्यम से हर महीने सत्यापित किया जा सकता है। वर्तमान में, सदस्य अपने भविष्य निधि खाते में मासिक अंशदान के जमा होने पर अपने पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस भी प्राप्त करते हैं।
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प्रश्न: भविष्य निधि राशि यदि 20 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए?
उत्तर: वह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, प्रभारी शिकायत से संपर्क कर सकता है। ईपीएफओ की वेबसाइट पर आप फॉर एंप्लाइज’ सेक्शन में ईपीएफआईजीएमएस सुविधा का लाभ उठाते हुए वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत पृष्ठ के लिए यूआरएल है: https://epfigms.gov.in/ अथवा प्रत्येक माह की 10 तारीख को आयोजित ‘निधि आप के निकट’ में वह आयुक्त के समक्ष उपस्थित हो सकता है।
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प्रश्न: क्या भविष्य निधि देय राशि की निकासी की कोई समय-सीमा है?
उत्तर: केवल सेवा से त्यागपत्र (सेवानिवृत्ति नहीं) के मामले में सदस्य को भविष्य निधि की राशि की निकासी के लिए दो माह की अवधि तक प्रतीक्षा करनी होती है।
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