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हाउस लीज रजिस्ट्री: 12 जुलाई को पहली रजिस्ट्री, CM Bhupesh Baghel से भेंट करवाएंगे विधायक देवेंद्र और मेयर नीरज पाल, BSP ने दिया इन अफसरों को पॉवर ऑफ अटॉर्नी

हाउस लीज रजिस्ट्री: 12 जुलाई को पहली रजिस्ट्री, CM Bhupesh Baghel से भेंट करवाएंगे विधायक देवेंद्र और मेयर नीरज पाल, BSP ने दिया इन अफसरों को पॉवर ऑफ अटॉर्नी

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई टाउनशिप के लीज धारियों के लिए बड़ी खबर आ गई है। लीज रजिस्ट्री को लेकर बड़ा अपडेट है। 12 जुलाई सुबह 11 बजे से रजिस्ट्री शुरू होगी। बीएसपी प्रबंधन ने तैयारी पूरी कर ली है। बीएसपी प्रबंध ने अपने 3 अधिकारी जनरल मैनेजर लीज विजय शर्मा, सहायक जनरल मैनेजर लीज यसवंत साहू और प्रबंधक लीज नितिन कनिकदले को जिम्मेदारी दी है। विधायक और महापौर, पहले दिन रजिस्ट्री करवाने वालों को सीएम से मिलवाएंगे। वर्षों से परेशान टाउनशिप के लोगों की समस्या का विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने समाधान किया है।

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भिलाई टाउनशिप में रह रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लीज रजिस्ट्री का मामला जो बीते कई सालों से अटका हुआ था। जिसे कल तक कोई नेता व अधिकारी सुलझा नहीं पाए थे। उस वर्षो की समस्या का भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने परमानेंट समाधान कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बुधवार यानी 12 जुलाई टाउनशिप वाशियों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि कल से ही सुबह 11 बजे से रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगा। जिला पंजीयन कार्यालय में ही रजिस्ट्री किया जाएगा।

इसके लिए बीएसपी ने अपने 3 अधिकारों को पॉवर ऑफ अटर्नी के लिए चुन लिया है, जो रजिस्ट्री में बीएसपी की ओर से शामिल होंगे और सभी जरूरी हस्ताक्षर करेंगे। इसी के साथ ही बीएसपी प्रबंधन और जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 12 जुलाई से रजिस्ट्री भी शुरू कर देंगे। पहले दिन जो लोग रजिस्ट्री कराएंगे। उन्हें विधायक यादव और महापौर नीरज पाल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करवाएंगे। रजिस्ट्री के दौरान विधायक यादव और महापौर पाल दोनों उपस्थित रहे।

आधार,पेन और दो गवाह ले जाना जरूरी
भिलाई के प्रथम नागरिक महापौर नीरज पाल ने बताया कि पंजीयन के संबंध में जो निर्णय लिए गए हैं, उनके आधार पर सर्वप्रथम लीज धारकों को लीज एग्रीमेंट के आधार पर लीज डीड बनाकर बीएसपी के द्वारा दिया गया नक्शा तथा लीज धारक का आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लीज अनुभाग नगर सेवा विभाग में जमा करना होगा। जो दो प्रति में होंगा। जिसकी जांच निर्धारकों के मूल फाइल से की जाएगी।
जांच के पश्चात लीज डीड में बीएसपी डी आई सी के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। तथा उसकी एक प्रति पंजीयन हेतु लीज धारक को प्रदान कर दी जाएगी।

उसके पश्चात लीज धारक अपने लीज प्रीमियम एवं रेंट की राशि के आधार पर स्टांप ड्यूटी की गणना करेगा, जो उतना राशि का स्टांप खरीद कर अपने लिज डीड में संलग्न करेगा। छत्तीसगढ़ शासन के पंजीयन कार्यालय के पोर्टल में पंजीयन कराए जाने हेतु समय की मांग करेगा और पोर्टल में दिए गए समय की सूचना दिया जाएगा।

इसी के पावर ऑफ अटॉर्नी के आर्डर को दिया जाएगा और उसे उपरोक्त समय पर रजिस्टर ऑफिस में उपस्थित होने की सूचना भी दिया जाएगा। सिर्फ यही नियम स्वयं को भी दो गवाहों के साथ पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

जिन दोनों गवाहों के पास उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना भी महत्वपूर्ण है। जहां उन्हें सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा लीज पंजीयन किया जाएगा। तथा पंजीयन शुल्क स्केल इंचार्ज जमा कराया जाएगा। इसके 1 दिन बाद जिस पंजीयन का रसीद दिखाने पर मूल पंजीयन लीज डीड की प्रति प्रदान कर दी जाएगी

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