- चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के पदनाम पर अलग से विचार किया जाएगा।
- एचआरआईएस द्वारा केंद्रीय रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
- पदनामों में परिवर्तन केवल पदनामों के नामकरण में परिवर्तन तक ही सीमित रहेगा।
- वरिष्ठता और पदोन्नति की रेखा (एलओपी) में कोई बदलाव नहीं होगा।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) के भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant) ने भी पदनाम का सर्कुलर जारी कर दिया है। सेल (SAIL) प्रबंधन के बाद अब स्थानीय स्तर पर बीएसपी प्रबंधन ने भी सर्कुलर जारी करके स्थिति को और स्पष्ट कर दिया है। जूनियर इंजीनियर पदनाम के अलावा अन्य पदनाम व एनईपीपी (NEPP) के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
बीएसपी के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के क्लस्टर वार पदनाम की मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी क्षेत्र के लिए पदनाम और गैर-तकनीकी क्षेत्र के लिए पदनाम तय किया गया है। कलस्टर ए में S1-S2 ग्रेड के कर्मचारियों को टेक्नीकल एसोसिएट पद दिया गया है। वहीं, नॉन टेक्निकल एरिया में आफिस एसोसिएट पद तय है।
बी कलस्टर में S3-S5 ग्रेड के कर्मचारियों को जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट और एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएट पद है। कलस्टर सी में S6-S8 ग्रेड के कर्मचारियों को इंजीनियरिंग एसोसिएट व सेक्शन एसोसिएट होंगे।
कलस्टर डी में S9-S11 ग्रेड के टेक्नीकल एरिया के कर्मचारियों को जूनियर इंजीनियर और नॉन टेक्नीकल एरिया में सेक्टर आफिसर कहलाएंगे। शुद्ध हिंदी में यह पद कनिष्ठ अभियंता और अनुभाग अधिकारी कहलाएगा।
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कामकाज में कोई बदलाव नहीं
क्लस्टर के अनुसार गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए कर्तव्य और जिम्मेदारियां समान रहेंगी और वे भविष्य में नई जिम्मेदारियां लेने के अलावा कार्यान्वयन के दिन से ठीक पहले जो काम कर रहे थे, उसे करना जारी रखेंगे। कर्मचारी जिस स्ट्रीम में काम कर रहा है, उसके लिए दिए गए पदनाम के साथ कार्य/अनुशासन का क्षेत्र जोड़ा जाएगा।
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सिर्फ पद का नाम बदला है, प्रमोशन पर कोई असर नहीं
पदनामों में परिवर्तन केवल पदनामों के नामकरण में परिवर्तन तक ही सीमित रहेगा। वरिष्ठता और लाइन ऑफ प्रमोशन (एलओपी) में कोई बदलाव नहीं होगा।
माइनिंग मेट, माइनिंग फोरमैन, ब्लास्टर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर आदि जैसे वैधानिक पदों और अग्निशमन सेवा विभाग के वैधानिक पद मौजूदा पदनामों के साथ जारी रहेंगे।
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एचआरआइएस का बढ़ा काम
यह आदेश संशोधित एनईपीपी (चिकित्सा, अग्निशमन और शिक्षा को छोड़कर कार्यों और गैर-कार्यों के लिए) सामान्य पदनाम को हटा देगा। चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के पदनाम पर अलग से विचार किया जाएगा। उपरोक्त को एचआरआईएस द्वारा केंद्रीय रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
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