सूचनाजी न्यूज| एक्सेस सेवा प्रदाताओं (Access Service Providers) की ओर से अतिरिक्त समय की मांग के अनुरोध के जवाब में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) (Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)) ने यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक की श्वेतसूचीकरण (व्हाइटलिस्टिंग) के संबंध में 20 अगस्त, 2024 को जारी अपने निर्देश का अनुपालन करने के लिए एक्सेस प्रदाताओं को एक महीने का विस्तार दिया है।
इस संशोधित निर्देश में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी एक्सेस सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करें कि 1 अक्टूबर, 2024 से ऐसे यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक वाले ट्रैफिक की अनुमति न दी जाए, जो श्वेतसूची में नहीं हैं। इस कदम का उद्देश्य हेडर्स और कंटेंट टेम्प्लेट्स के दुरुपयोग को रोकना है।
साथ ही अधिक सुरक्षित और कुशल दूरसंचार इकोसिस्टम सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, एक्सेस सेवा प्रदाताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए कॉल बैक नंबरों को लागू करने के लिए संशोधित समय-सीमा अलग से निर्धारित की जाएगी।
ट्राई ने सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि वे प्राधिकरण को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की अद्यतन स्थिति और इस निर्देश के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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