कर्मचारी पेंशन योजना 1995: 49 हजार ईपीएस पेंशनभोगियों को मिली 11 करोड़ पेंशन, मंत्री ने की ये घोषणा

Employees Pension Scheme 1995: 49 thousand EPS pensioners got Rs 11 crore pension
डॉ. मनसुख मांडविया ने ईपीएस योजना के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रायोगिक परीक्षण के सफल समापन की घोषणा की।
  • जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49 हजार ईपीएस पेंशनभोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए 11 करोड़ रुपये से अधिक पेंशन वितरित की गई।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। पेंशन सेवाओं (Pension Service) को बेहतरीन करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया (Union Minister of Labour & Employment and Youth Affairs & Sports Dr. Mansukh Mandaviya) ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के अंतर्गत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रायोगिक परीक्षण के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने की घोषणा की।

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उन्होंने बताया कि जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों (EPS Pesioners) को अक्टूबर 2024 के लिए लगभग 11 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित करने के साथ 29 और 30 अक्टूबर 2024 को यह प्रायोगिक परीक्षण सम्पन्न हो गई।

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इससे पहले, नई सीपीपीएस प्रणाली की घोषणा के दौरान, केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा था, “केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) की स्वीकृति ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा के साथ इस पहल से पेंशनभोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियां अब खत्म हो गई हैं और एक निर्बाध तथा कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित हो गया है।

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यह ईपीएफओ (EPFO) को एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक स्तर पर सक्षम संगठन बनाने में जारी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

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मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली विकेंद्रीकृत है, जिसमें ईपीएफओ (EPFO) का प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है। इस मायने में सीपीपीएस एक आदर्श बदलाव है। इसमें पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने के साथ ही पेंशनभोगियों के खाते में जमा हो जाएगी।

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सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, तथा पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजने की जरूरत नहीं होगी, भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक या शाखा बदल लें। यह उन पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।

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नई सीपीपीएस प्रणाली (CPPS System) को ईपीएफओ (EPFO) की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में जनवरी 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इससे ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

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ईपीएफओ ईपीएस पेंशनभोगियों (EPFO EPS Pesnioners) के लिए सेवाओं में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहा है और नई सीपीपीएस प्रणाली इस दिशा में एक बड़ा सुधार है।

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