- गुमास्ता लाइसेंस एवं ट्रेड लाइसेंस निरस्त भी कर दी जाएगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी व्यापारी की होगी।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जोन क्रमांक 01 अंतर्गत सिंगलयूज प्लास्टिक पर सामग्री बेचने एवं खरीदने को रोक है। बावजूद, दुकानदार इसका प्रयोग कर रहे हैं। लगाम लगाने के लिए भिलाई नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई।
वार्ड क्रंमांक 2 स्मृति नगर में विभिन्न व्यवसासियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर सामग्री बेचने एवं व्यवसाय परिसर, फल ठेला में गंदगी पाए जाने एवं गीला एवं सूखा कचरा पृथक कर नहीं देने वाले व्यापारियो पर चालानी कार्यवाही की गई।
निगम की टीम ने जैकी गारमेंटस 1000, साथी फटका शांप 500, गुरू कलेक्शन शाप 500, एच कुओ सोल्यूशन 1000, एस.एस.रायल ब्यूटी पार्लर 4000, क्यू वर्मा साड़ी सेंटर 500, भारतीय जन औषधि केन्द्र 1000, दिलीप चतुर्वेदी 1000, मां बमलेश्वरी आटो सेंटर 500 एवं महेश सोनकर फल सेंटर से 50 रूपये की चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 10050 रूपये की अर्थदण्ड वसूला।
आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने अधिकारियो को निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यापारी सिंगलयूज प्लास्टिक में खाद्य सामग्री विक्रय कर रहे है या व्यवसाय परिसर, फल ठेला के आस-पास गंदगी फैला रहे है या फिर गीला एवं सूखा कचरे को अलग-अलग डस्ट बिन में नही डाल रहे है। उनके पास जाकर उनसे चालानी कार्यवाही कर अर्थदण्ड वसूला जाए। साथ ही उन्हे समझाया जाए कि सिंगलयूज प्लास्टिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है।
शहर की साफ-सफाई में जो व्यापारी सहयोग नहीं कर रहे है। उन पर अर्थदण्ड की कार्यवाही कर उन्हे समझाइश दी जाए। अगली बार से गंदगी न फैलाएं, नहीं तो निगम कचरा साफ नहीं करेगा। गुमास्ता लाइसेंस एवं ट्रेड लाइसेंस निरस्त भी कर दी जाएगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी व्यापारी की होगी।
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कार्यवाही के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी, अंकित सक्सेना, स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, संतोष हरमुख , अंजनी सिंह आदि उपस्थित रहे।
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