Suchnaji

SAIL बायोमेट्रिक पर ALC Labour Court से बड़ी खबर, स्टैंडिंग ऑर्डर ने फंसाया पेंच

SAIL बायोमेट्रिक पर ALC Labour Court से बड़ी खबर, स्टैंडिंग ऑर्डर ने फंसाया पेंच
  • एएलसी ने अगली सुनवाई की 13 नवंबर की तारीख थी। मामला आरएलएसी धनबाद के पास जाएगा।

सूचनाजी न्यूज, झारखंड। SAIL बायोमेट्रिक को लेकर ALC Labour Court से बड़ी खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि प्रबंधन की घेराबंदी कर दी गई है। किरीबुरू खदान की यूनियन ने परिवाद दायर किया। आरोप लगाया कि बगैर स्टैंडिंग ऑर्डर (Standing Order) को बदले ही सेल बोकारो प्रबंधन ने बायोमेट्रिक लागू किया, जिसको खदान में लागू किया ही नहीं जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर है। इस बीच कोई समझौता होता है तो ठीक, वरना केस आरएलसी धनबाद के पास रेफर कर दिया जाएगा।

AD DESCRIPTION R.O. No.12945/84

ये खबर भी पढ़ें: Chhattisgarh Breaking : Bhilai में पारिवारिक विवाद, तलवार, कटर से जानलेवा हमला, पांच घायल, एक की हालत गंभीर

चाईबासा ALC Labour Court में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (Biometric Attendance System) पर दायर परिवार पर सुनवाई हुई। ID Act के तहत दायर केस में औद्योगिक नियोजन स्थाई आदेश अधिनियम 1946 धारा 10 (1) को लेकर गहन चर्चा हुई। प्रबंधन की ओर से रोहित टोप्पो और झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के महामंत्री राजेंद्र सेंद्रिया ने अपना पक्ष रखा।

ये खबर भी पढ़ें: BIG BREAKING : अभिनेता गोविंदा को लगी गोली, काफी ब्लीडिंग के बाद गंभीर हालत में ICU में एडमिट, बॉलीवुड में हड़कंप

यूनियन का कहना है कि बायोमेट्रिक एक मशीनी प्रक्रिया है। इसे खदान में लागू करने से पहले खदान के स्थाई आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर के अटेंडेंस रूल्स 16 में संशोधन करना अनिवार्य है। यह कर्मचारियों के वेतन और सुरक्षा से संबंधित है। इसलिए Standing Order में संसोधन जरूरी है। कोर्ट ने प्रबंधन को यह आदेश दिया, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को प्रमाणित अधिकारी से प्रमाण धनबाद कोर्ट में होगा। जब तक संसोधन प्रमाणित नहीं होता है। आगे की करवाई करने के लिए दोनों पक्षों को निर्देश दिया गया।

ये खबर भी पढ़ें: सेल बोनस तय करने NJCS नेता दिल्ली पहुंचे, बोकारो का दबदबा, जानिए कौन-कहां से…

संशोधन में श्रमिक संगठन की आवश्यकता है। इसमें कौन सा श्रमिक संगठन भाग लेगा, इसका सवाल महामंत्री ने किया। प्रबंधन ने सूचना दिया कि 11 श्रमिक संगठन हैं। मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है। इस पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया जब तक मान्यता प्राप्त यूनियन का चुनाव नहीं हो जाता है, सभी श्रमिक संगठन एक समान हैं और सभी कमेटी में सभी की समान भागीदारी रहेगी।

ये खबर भी पढ़ें: अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठजन दिवस 2024: Bhilai Steel Plant का सियान सदन मानवता का मंदिर, भोजन से जुड़ी है पूर्व CEO एम.रवि की यादें

संशोधन का मुद्दा ID Act के तहत केस करने वाले श्रमिक संगठन को अपील कर बायोमेट्रिक को कानूनी रूप में standing order में modify कर सकते हैं तो आगे की कार्रवाई के लिए महामंत्री को निर्देशित किया गया। सुनवाई में अध्यक्ष रमा पांडे, महामंत्री राजेंद्र सिंधिया, सचिव अजय बानरा, सदस्य संजय तिग्गा, पीसी मलिक मौजी राम बेहेरा शामिल हुए थे।

ये खबर भी पढ़ें: SAIL बोनस पर ये है CITU और BMS का स्टैंड, पढ़िए डिटेल

AD DESCRIPTION RO: 12822/ 117