Bhilai Steel Plant: रुआबांधा सेक्टर में लाइसेंस पर आवास, सांसद विजय बघेल-विधायक देवेंद्र यादव को BSP का फैसला पसंद नहीं, आंदोलन रहेगा जारी

Bhilai Steel PlantHousing on License in Ruabandha Sector MP Vijay Baghel and MLA Devendra Yadav do not like the BSP Order
  • सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: लाइसेंस आधार पर क्वार्टर आवंटन की सुविधा।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। Steel Authority of India Limited के Bhilai Steel Plant प्रबंधन ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए लाइसेंस पर आवास देने का आदेश जारी कर दिया है। कार्मिकों को नियमानुसार 11 महीने की अवधि के लिए लाइसेंस आधार पर क्वार्टर आवंटित किए जाएंगे। लेकिन, प्रबंधन के इस फैसले पर सांसद विजय बघेल और विधायक देवेंद्र यादव ने सवाल उठा दिए हैं। दोनों ही जन प्रतिनिधियों को आदेश में कमी नजर आ रही है।

विधायक देवेंद्र यादव ने सूचनाजी.कॉम से कहा-आवास को लेकर आंदोलन चलता रहेगा। 650 स्क्वायर फीट तक के आवास को लाइसेंस पर देने की मांग थी,ताकि सभी लोग इसके दायरे में आ जाएं। प्रबंधन के आदेश का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन, प्रबंधन से बस इतना चाहते हैं जो लोग जहां रह रहे हैं, वही आवास लाइसेंस पर दिया जाए।

इधर-दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल आसाम के चुनावी दौरे पर हैं। बीएसपी की ओर से जारी विज्ञापन पर सांसद ने कहा-बीएसपी को जितने एरिया की जरूरत है, वह अपने पास प्रोजेक्ट के लिए रखे। बाकी सभी सेक्टर के आवास को लाइसेंस पर दिया जाए। 650 स्क्वायर फीट की मांग की थी। वैसे, मैं भिलाई से बाहर हूं। लौटने के बाद प्रबंधन से बातचीत करूंगा।

बता दें कि Steel Authority of India Limited के Bhilai Steel Plant प्रबंधन ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इसके तहत पूर्व कर्मचारियों को नियमानुसार 11 महीने की अवधि के लिए लाइसेंस आधार पर क्वार्टर आवंटित किए जाएंगे।

री सूचना के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए NQ1 और NQ2 श्रेणी के क्वार्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रुआबांधा सेक्टर में कुछ NQ4 (600 वर्गफुट, NB2 प्रकार) क्वार्टर भी लाइसेंस आधार पर आवंटन हेतु चिन्हित किए गए हैं। वहीं, कार्यपालक श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए EQ1 (900 वर्गफुट, C3 प्रकार) क्वार्टर भी उपलब्ध रहेंगे।

प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि केवल पात्र पूर्व कर्मचारी, जिन्हें वास्तविक आवश्यकता के चलते भिलाई में रहना है, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, नियमों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कब्जा अवैध माना जाएगा और इसके लिए संबंधित व्यक्ति कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा।

यह आदेश नगर सेवाएं विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीमित अवधि के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है।