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पेंशन पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

पेंशन पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर लगाया 5 लाख का जुर्माना
  • वन रैंक-वन पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार (Central Govt) के खिलाफ कोर्ट का फैसला लगातार आ रहा है। मोदी सरकार (Modi Govt) के कुछ विभागों पर सख्त रवैया अपनाया गया है। सेना से रिटायर्ड एक कैप्टन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर, पैसा नहीं दिया गया तो आगे और कार्रवाई की जाएगी।

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Big news on pension, Supreme Court imposed a fine of Rs 5 lakh on Modi government

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अभी कोरोना काल में कर्मचारियों का डीए रोके जाने का मामला तूल पकड़े हुए है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बकाया एरियर का भुगतान फिलहाल नहीं किया सकता है। कर्मचारियों के प्रति सरकार के रवैये को लेकर खासा नाराजगी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर पेंशनर्स को लेकर आ गई। वन रैंक-वन पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है।

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जस्टिस संजीव खन्ना (Justice Sanjeev Khanna) ने केन्द्र सरकार के वकील ए एसजी ऐश्वर्या भाटी (Central Government Counsel ASG Aishwarya Bhati) से कहा-आप 5 लाख का भुगतान करें। अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती।

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बताया जा रहा है कि सेना में सेवानिवृत्त कैप्टन के पेंशन का मामला फंसा हुआ है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि 3 महीने में मामले को हल कर लिया जाएगा। कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए जुर्माना लगाया। 4 सप्ताह में जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है।

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साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यह भी आदेश दिया है कि 14 नवंबर तक केन्द्र सरकार इस मामले में फैसला ले। रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन भुगतान नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। जस्टिस खन्ना ने सरकार के अधिवक्ता से सवाल किया कि यह कितने साल तक चलता रहेगा? कैप्टन के पक्ष में बात करते हुए कोर्ट ने कहा-सरकार सुन नहीं रही है तो कोर्ट से उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कोर्ट न्याय कर रहा है।

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