Bokaro Steel Plant: कब्जा करके चल रहा था मोहन टिंबर का कारोबार, वन विभाग का आदेश फौरन बंद करो कारोबार

Bokaro Steel Plant: Mohan Timber's business was running due to encroachment, Forest Department ordered to stop the business immediately
आदेश तत्काल लागू। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में पाये जाने पर आरामिल तथा लकड़ी गोदाम का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
  • बोकारो स्टील प्लांट की कार्रवाई का असर।
  • वन विभाग बोकारो एक्शन में आया है।

सूचनाजी न्यूज, बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel Plant) की जमीन पर कब्जा करके मोहन टिंबर कारोबार कर रहा था। अब कब्जे और अवैध कारोबार के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से भी बड़ा कदम उठाया गया है। बोकारो वनप्रमंडल ने दुकान को बंद करने का आदेश जारी किया है। बगैर अनुमति कारोबार करने पर एक्शन हुआ है।

ये खबर भी पढ़ें: Bhilai Township: 4 जनवरी तक साढ़े 3 घंटे बिजली कटौती, आया शेड्यूल

बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel Plant) लगातार कब्जेदारों के खिलाफ अभियान चला रहा है। पिछले दिनों बेदखली कार्रवाई के लिए टीम पहुंची तो मोहन टिंबर के संचालकों व कर्मचारियों ने बवाल किया था। इसकी एफआइआर जीएम एके सिंह की ओर से दर्ज कराई जा चुकी है। साथ ही नगर सेवाएं विभाग ने वन विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर कार्रवाई करतेह ए विभाग ने प्रतिष्ठान को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।

ये खबर भी पढ़ें: Bhilai Township: 4 जनवरी तक साढ़े 3 घंटे बिजली कटौती, आया शेड्यूल

उकरीद मोड़ BSL के अतिक्रमित भूमि पर मोहन टिम्बर आरामिल तथा लकड़ी गोदाम चला रहे है, जिसके विरूद्ध सम्पदा न्यायालय, बोकारो स्टील सिटी (Bokaro Steel City) द्वारा Eviction, अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित है। विभाग के पत्र में कहा गया है कि मोहन टिंबर ने SLC (State level Committee) के पास आरामिल के स्थानांतरण का आवेदन दिया था। उक्त स्थानांतरण आवेदन उचित माध्यम से नहीं समर्पित किया गया था तथा आवेदन त्रुटीपूर्ण एवं अधूरा था। SLC द्वारा आवेदन को वापस करते हुए आवेदन मंतव्य सहित भेजने हेतु कहा गया।

ये खबर भी पढ़ें: राउरकेला स्टील प्लांट: कर्मचारियों के लिए अब चकाचक ‘समृद्धि भवन’, रिटायरमेंट से पहले डीआईसी की एक और सौगात

अभी तक स्थानांतरण का सही फॉर्म भरकर समर्पित नहीं किया गया है और ना ही अभी तक आरामिल का स्थानांतरण का आदेश SLC से प्राप्त हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा मोहन टिंबर आरामिल के स्थानांतरण में कोई भी अभिरूची नहीं दिखाई है और आज भी BSL के जमीन पर कब्जा है।

ये खबर भी पढ़ें: SAIL राउरकेला स्टील प्लांट: इंदिरा गांधी पार्क चिड़ियाघर ने संवारा तेंदुए का बाड़ा, डीआइसी ने काटा फीता

BSL के अनुरोध पर आरामिल तथा लकड़ी गोदाम को तत्काल बंद कर इस कार्यालय को सूचित करने का आदेश जारी हुआ है। यह तब तक बंद रहेगा, जबतक कि स्थानांतरण के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं होती है या सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई विपरित आदेश पारित नहीं होता है।

ये खबर भी पढ़ें: SAIL राउरकेला स्टील प्लांट: इंदिरा गांधी पार्क चिड़ियाघर ने संवारा तेंदुए का बाड़ा, डीआइसी ने काटा फीता

यह आदेश तत्काल लागू होगा। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में पाये जाने पर आरामिल तथा लकड़ी गोदाम के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा लाईसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

ये खबर भी पढ़ें: Bhilai Steel Plant: रेल एवं स्ट्रक्चरल मिल में खास इवेंट, पढ़िए “निश्रेयस”

BSL को कहा गया है कि वे प्रतिष्ठान पर नजर रखेंगे, ताकि पता चल सके कि मोहन टिंबर द्वारा कोई गलत गतिविधि नहीं की जा रही है। साथ ही वन क्षेत्र पदाधिकारी, चास को भी निर्देश दिया जा रहा है मोहन टिंबर द्वारा कोई भी नियम के विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी।

ये खबर भी पढ़ें: Bhilai Steel Plant: ईडी का मंत्र हिंदी में ही करें काम, नेहा रानी, प्रतीक, अरुण, अमृता गंगराडे, अविलाष, निलेश ने जीते अवॉर्ड