- शिकायतकर्ता के माता-पिता को गिरफ्तार न करने के लिए 70 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने 70 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में चंडीगढ़ पुलिस के तत्कालीन डीएसपी और एक निजी व्यक्ति सहित दो आरोपियों को 4-7 साल के कठोर कारावास (आरआई) और कुल 1.2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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सीबीआई मामलों की विशेष अदालत, चंडीगढ़ ने आज 70 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में चंडीगढ़ पुलिस के तत्कालीन डीएसपी राम चंद्र मीना और एक निजी व्यक्ति अमन ग्रोवर को 4-7 साल के कठोर कारावास (आरआई) और कुल 1.2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
चंडीगढ़ पुलिस के तत्कालीन डीएसपी श्री राम चंद्र मीना को 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 7 साल के कठोर कारावास और अमन ग्रोवर को 20,000 रुपये के जुर्माने के साथ 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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सीबीआई ने अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपियों सहित आरोपियों के खिलाफ 13.08.2015 को तत्काल मामला दर्ज किया था। आरोप है कि चंडीगढ़ पुलिस के तत्कालीन डीएसपी और तत्कालीन एसआई की ओर से निजी व्यक्तियों ने ईओडब्ल्यू, चंडीगढ़ में दर्ज एक मामले में शिकायतकर्ता के माता-पिता को गिरफ्तार न करने के लिए 70 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।
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सीबीआई ने जाल बिछाया और 13.08.2015 को आरोपी निजी व्यक्तियों को शिकायतकर्ता से 40 लाख रुपये नकद और 30 लाख रुपये का पोस्टडेटेड चेक मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिन्हें आरोपी लोक सेवकों की ओर से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था।
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जांच पूरी होने के बाद, आज अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपियों सहित आरोपियों के खिलाफ सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, चंडीगढ़ की अदालत के समक्ष 09.10.2015 को आरोप पत्र दायर किया गया था।
मुकदमे की कार्यवाही के दौरान, आरोपी एसआई की मृत्यु हो गई और उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। अदालत ने मुकदमे के बाद आरोपी राम चंद्र मीना, तत्कालीन डीएसपी, चंडीगढ़ पुलिस और आरोपी अमन ग्रोवर (निजी व्यक्ति) को कल दोषी ठहराया और आज उन्हें सजा सुनाई।
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