
- फॉर्म 13 की संशोधित कार्यक्षमता के माध्यम से अंतरण दावा प्रक्रिया को सरल बनाया।
- नियोक्ताओं द्वारा आधार सीडिंग के बिना भी एक साथ यूएएन सृजन की सुविधा शुरू की गई।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। Employees Provident Fund Organization: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के लिए अच्छी खबर है। क्लेम प्रॉसेस को आसान बना दिया गया है। अब आसानी से कामकाज किया जा सकेगा। साथ ही नियोक्ताओं द्वारा आधार सीडिंग के बिना भी एक साथ यूएएन सृजन की सुविधा शुरू की गई।
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ईपीएफओ (EPFO) के अंतरण दावा फॉर्म 13 कार्यक्षमता (संशोधित) के माध्यम से अंतरण दावा प्रक्रिया को सरल बनाया है। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के जीवनयापन को आसान बनाने के लिए इस वर्ष जनवरी में अधिकांश मामलों में नियोक्ता से अनुमोदन की आवश्यकता को हटाकर, नौकरी बदलने पर पीएफ खाते के अंतरण की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है।
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अब तक पीएफ संचय का अंतरण दो ईपीएफ कार्यालयों की भागीदारी से होता था। एक, जहां से पीएफ संचय स्थानांतरित किया जाता है (स्रोत कार्यालय) और दूसरा, वह ईपीएफ कार्यालय जहां अंतरण वास्तव में जमा किया जाता है (गंतव्य कार्यालय)।
कार्यालय में सभी अंतरण दावों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं
अब, इस प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से, ईपीएफओ ने एक संशोधित फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता शुरू करके गंतव्य कार्यालय में सभी अंतरण दावों के अनुमोदन की आवश्यकता को हटा दिया है।
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अब, जब अंतरण दावा हस्तान्तरणकर्ता (स्रोत) कार्यालय में स्वीकृत हो जाता है, तो पिछला खाता स्वचालित रूप से हस्तान्तरिती (गंतव्य) कार्यालय में सदस्य के वर्तमान खाते में स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे ईपीएफओ के सदस्यों के लिए “जीवन को आसान बनाने” का उद्देश्य पूरा होगा।
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कर योग्य पीएफ ब्याज पर टीडीएस की सटीक गणना होगी
यह संशोधित कार्यक्षमता फॉर्म पीएफ संचय के कर योग्य और गैर-कर योग्य घटकों का विभाजन भी प्रदान करती है, जिससे कर योग्य पीएफ ब्याज पर टीडीएस की सटीक गणना की जा सके।
इससे 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का अंतरण हो सकेगा, क्योंकि सम्पूर्ण हस्तांतरण प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
नियोक्ताओं द्वारा आधार को जोड़े बिना ही यूएएन का एक साथ सृजन
कारोबार को और आसान बनाने के उद्देश्य से तथा छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों द्वारा छूट के समर्पण/रद्दीकरण के परिणामस्वरूप ईपीएफओ को भेजे गए पिछले संचयों के उचित लेखा-जोखा के संबंध में उठाई जा रही शिकायतों के समाधान के लिए तथा अर्ध-न्यायिक/वसूली कार्यवाही के परिणामस्वरूप पिछले अवधि के अंशदानों के प्रेषण से संबंधित अन्य मामलों में, ईपीएफओ ने ऐसे सदस्यों के लिए यूएएन बनाने/पिछले संचयों को जमा करने के लिए आधार की आवश्यकता में ढील देने का निर्णय लिया है।
साथ ही, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सदस्य आईडी और अन्य सदस्य जानकारी के आधार पर यूएएन के एक साथ सृजन की सुविधा प्रदान की गई है ताकि ऐसे सदस्यों के खातों में धनराशि को शीघ्रता से जमा किया जा सके।
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ईपीएफओ ने दी ये सुविधा
इस संबंध में एक सॉफ्टवेयर कार्यशीलता पहले ही तैनात की जा चुकी है और इसे एफओ इंटरफेस में क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराया जा चुका है, ताकि उपर्युक्त मामलों में यूएएन का एक साथ सृजन किया जा सके और ईपीएफओ आवेदन में आधार की आवश्यकता के बिना पिछले संचयों का भी लेखा-जोखा रखा जा सके।
शिकायतों में कमी आएगी
हालांकि, पीएफ संचय की सुरक्षा के लिए जोखिम कम करने के उपाय के रूप में, ऐसे सभी यूएएन को स्थिर अवस्था में रखा जाएगा और बाद में आधार के जुड़ने के बाद ही उन्हें चालू किया जाएगा।
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इन सभी उपायों से सदस्यों को दी जाने वाली सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने तथा पात्र दावों के स्वतः निपटान के लिए सत्यापन को और अधिक सुव्यवस्थित करने सहित दीर्घकालिक शिकायतों में कमी आने की आशा है।