कर्मचारी भविष्य निधि संगठन: EPFO ने बदला Death Claim का रूल्स, अब आश्रित-उत्तराधिकारी को मिलेगा फौरन पैसा

  • ईपीएफओ (EPFO) के सदस्यों के लिए EPFO Rule Change किया गया है।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) के सदस्यों के लिए बड़ी खबर है। अब ईपीएफओ (EPFO) के किसी मेंबर की मौत के बाद आश्रित परिवार को सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। पीएफ के पैसे का भुगतान आसानी से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करेगा।

ये खबर भी पढ़ें : ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए EPFO के खिलाफ उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर

पीएफ खाताधारकों के लिए डेथ क्लेम (Death Claim) के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिससे परिवार वालों को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही ईपीएफओ के प्रति गलत धारणा भी समाप्त हो जाएगी। निश्चित रूप से इस फैसले से ईपीएफओ के सदस्यों की मौत के बाद परिवार वालों के लिए मदद के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बनकर उभरेगा।

ये खबर भी पढ़ें : Employees Pension Scheme 1995: ईपीएस 95 हायर पेंशन पर EPFO का नया दांव

Shramik Day

ईपीएफओ (EPFO) के सदस्यों के लिए EPFO Rule Change किया गया है। आपको बता दें कि नए नियम के अनुसार किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत होती है और उसका पीएफ खाता आधार से जुड़ा नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां, पीएफ खाता के साथ दी गई जानकारी से नहीं मिलती है, तो भी उस पीएफ एकाउंट होल्डर के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा।

ये खबर भी पढ़ें : Breaking News: EPS 95 Higher Pension का पैसा ईपीएफओ कर रहा वापस, बीएसपी का आया जवाब

परिवार वाले पीएफ पैसे के लिए नहीं होंगे परेशान

नियमों में बदलाव की काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी। जटिल नियमों की वजह से आश्रित परिवार वालों को भुगतान नहीं हो पा रहा था। पहले ईपीएफ सदस्यों की मौत होने पर क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार विवरण को जोड़ने और उनका सत्यापन करने में कई तरह की परेशानियां हो रही थीं। इसलिए ईपीएफ सदस्य के नॉमिनी को भुगतान का मामला अटक रहा था। परिवार वाले पैसों के लिए भटकते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।

ये खबर भी पढ़ें : Breaking News: EPS 95 Higher Pension का पैसा ईपीएफओ कर रहा वापस, बीएसपी का आया जवाब

ईपीएफओ इस तरह करेगा भुगतान

ईपीएफओ (EPFO) के अधिकारियों के मुताबिक मामलों का निपटारा करने के लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई है। क्षेत्रीय अधिकारी के मुहर के बाद पीएफ की रकम का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ की तरफ से किसी भी तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए खास ध्यान रखा गया है। इस नए नियम के तहत नॉमिनी या परिवार के सदस्य की भी सत्यता की पूरी जाचं की जाएगी।

ये खबर भी पढ़ें : Retirement Planning में ये 3 गलतियां न करें, पढ़ें निवेश फॉर्मूला, भत्ते, बोनस और वेतन वृद्धि पर रिपोर्ट

इसके बाद पीएफ के पैसों का भुगतान किया जाएगा। यह उस स्थिति में लागू होगा, जब पीएफ खाता धारक की आधार पर दी गई जानकारी गलत होगी। अगर सदस्य की जानकारी ईपीएफओ यूएएन के पास गलत होगी, तब पैसों के भुगतान के लिए दूसरी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

ये खबर भी पढ़ें : इम्प्लाइज पेंशन स्कीम 1995: हायर पेंशन कैलकुलेशन पर बड़ी खबर, प्रो-रेटा और 60 माह के औसत पर बोला EPFO

उत्तराधिकारी के पास भी अधिकार

अगर पीएफ खाता धारक ने अपनी दी जानकारी में नॉमिनी का नाम नहीं दिया है और उसकी मौत हो जाती है, तो पीएफ के पैसों का भुगतान कानूनी रुप से मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को किया जाएगा। इसके लिए उसे अपना अपना आधार कार्ड देना होगा।

ये खबर भी पढ़ें : इम्प्लाइज पेंशन स्कीम 1995: हायर पेंशन कैलकुलेशन पर बड़ी खबर, प्रो-रेटा और 60 माह के औसत पर बोला EPFO