ईपीएफओ ने ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने में गलती करने वालों को राहत देते हुए डिलीट करने का मौका दिया था।
अज़मत अली, भिलाई। ईपीएस 95 (EPS 95) हॉयर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने वालों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। गलत फॉर्म को सुधारने और फॉर्म को डिलीट करने का मौका अब नहीं मिल रही है। तकनीकी कारणों से पिछले कई दिनों से कार्मिक परेशान हो रहे हैं।
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ईपीएफओ पोर्टल में डिलिट विकल्प नहीं होने की वजह से बेचैनी बढ़ गई है। ईपीएफओ पोर्टल में उच्च पेंशन हेतु संयुक्त विकल्प से बाहर होने/सुधार करने के लिए डिलिट विकल्प देने सम्बंधित पत्र सीटू राज्य समिति के कार्यकारी अध्यक्ष एसपी डे द्वारा RPFC (क्षेत्रीय भविष्य निधि कमिश्नर-1) दिल्ली को पत्र लिखा है।
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ईपीएफओ ने ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने में गलती करने वालों को राहत देते हुए डिलीट करने का मौका दिया था। फिलहाल, यह विकल्प खुल ही नहीं रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization) ने माना था हायर पेंशन के लिए आवेदन करते समय यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे डिलीट करके, योग्य पात्र दोबारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके लिए ईपीएफओ (EPFO) पोर्टल में Delete Application का प्रावधान दिया गया है।
डिलीट करने के बाद यदि आवेदनकर्ता चाहे तो दोबारा या नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ईपीएफओ ने सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन को आदेश जारी कर दिया था। संबंधित पेंशनर्स, कर्मचारी इसका लाभ ले रहे थे। ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म के सत्यापन के लिए आवेदन को हटाना और पुनः जमा करने का मौका दिया गया था।
ईपीएस 95 पेंशनर्स संघर्ष समिति के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी ने Suchnaji.com को बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से डिलीट का ऑप्शन नहीं खुल रहा है। इस बारे में ईपीएफओ के अधिकारियों से शिकायत की गई है।
पेंशनभोगियों, ईपीएफ सदस्यों ने विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए उनके आवेदनों में त्रुटियों को ठीक करने और अपलोड करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने की मांग की थी। इसको संज्ञान में लेकर ऑनलाइन कार्यप्रणाली में सुधार किया गया।
कर्मचारियों को ‘डिलीट एप्लिकेशन’ के लिए एक बटन प्रदान किया गया था। कर्मचारी आवेदन को हटाने के बाद, यदि वह चाहे तो सही विवरण/अपलोड के साथ विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए एक नया आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
हालांकि, इस बटन का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब नियोक्ता ने कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन पर कार्रवाई नहीं की हो। जहां नियोक्ता ने विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन पर पहले ही कार्रवाई कर दी है, कर्मचारी डिलीट बटन का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा।