- फोर्स के महामंत्री राम आगर सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने भ्रम फैलाकर बहुत लोगों को ईपीएस 95 से वंचित कर दिया है।
सूचनाजी न्यूज, बोकारो। जबसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के अनुसार पेंशन ऑप्शन फॉर्म (Pension Option Form) भरने का सर्कुलर जारी हुआ, तभी से लोगों में इस पेंशन को लेकर भ्रम की स्थिति रही। इसको प्रचारित-प्रसारित कर लोगों को ऐसा गुमराह किया गया कि काफी बड़ा हिस्सा, जो वर्तमान में नौकरी में है, पेंशन का ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म नहीं भर पाया।
फोर्स के महामंत्री राम आगर सिंह ने कहा-इस भ्रम को फैलाने में मिडिल स्तर के अधिकारियों का एक वर्ग काफी सक्रिय रहा। इनके बहकाबे में आकर कर्मचारियों का एक हिस्सा भी इस लाभ से वंचित रह गया है, जो दुख की बात है।
अब ईपीएफओ (EPFO) ने उच्च पेंशन के कार्यान्वयन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक अद्यतन सेट अपने सर्कुलर के रूप में जारी कर सभी शंकाओं और भ्रम को दूर कर दिया है।
पेंशन में वृद्धि होने पर उसका एरियर मिलेगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में ईपीएफओ ने कहा है, पेंशनभोगियों को पेंशन के बकाया का भुगतान स्रोत पर आयकर कटौती से संबंधित आयकर प्रावधान का पालन करने की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। उच्च अंशदान की मांग के अनुरूप इसे समायोजित किया जाएगा।
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अपडेट किए गए इस सूचना में पेंशन की गणना के फॉर्मूले के साथ-साथ कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प जमा करने के लिए आवश्यक कागजातों की भी चर्चा है, जिसपर काम चल रहा है।
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-ईपीएस के सदस्यों के लिए सदस्य पेंशन योग्य वेतन की गणना कैसे की जाएगी? 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोग उच्च वेतन पर पेंशन के पात्र हैं, जहां पेंशन प्रारंभ होने की तिथि 01.09.2014 से पहले की है? और उन्होंने पेंशन का ऑप्शन ऑप्ट किया था।
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चूंकि पेंशन प्रारंभ होने की तिथि 01.09.2014 से पहले की है। इसलिए पेंशनभोगी वेतन की गणना अंशदान के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी, जो 58 वर्ष पूर्ण होने की तारीख से पहले 12 महीने की अवधि में सेवा की अवधि होगी।
-जो 1.9.2014 के बाद रिटायर हुए हैं तो इसके जवाब में सर्कुलर में दर्ज है कि पेंशन योग्य वेतन की गणना अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी, जो निकास की तारीख से पहले यानी जिस माह उन्होने 58 वर्ष पूरा किया है, के पिछले 60 महीने की अवधि में प्राप्त वेतन एक औसत पर फिक्स होगी
पेंशन फर्मूला के बारे में
16.11.95 के बाद कर सेवा अवधि गुणा 12 माह के लास्ट वेतन के 12 माह के वेतन का औसत को 70 से भाग देने पर जो राशि आएगी, वही पेंशन संबंधित कर्मचारी को मिलेगा।
सितम्बर 2014 के बाद रिटायर होने वाले लोगों के लिए यह गणना भी सामान होगी। सिर्फ 12 माह के वेतन की जगह उनके वेतन के पिछले 60 माह के औसत वेतन पर की जाएगी।
इसमें 2014 से 2019 वाले लोगों की गणना दोनो पार्ट के औसत पर होगी।