ईपीएस 95 पेंशन की ताजा खबर: इस केस में बीवी को नहीं मिलेगी पेंशन

  • ईपीएफओ के खाते में राशि जमा करने और एरियर को लेकर काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 उच्च पेंशन (EPS 95 Higher Pension) की राशि खाते में आने से पहले रोज नई-नई जानकारी भी सामने आ रही है। ताज़ा जानकारी यह है कि ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म (Joint Option Form) भरने के बाजवूद भी कई लोगों की पत्नी पेंशन से वंचित हो सकती हैं। उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह का केस सामने आ गया है।

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स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के एक पूर्व कार्मिक की पत्नी का निधन रिटायरमेंट से पहले हुआ। इसके बाद कार्मिक ने दूसरी शादी की। तब तक पेंशन की अवधि 58 साल पार हो चुकी थी। दूसरी पत्नी को नॉमिनी बनाया, लेकिन पेंशन से वंचित हो गईं, क्योंकि नियम के तहत पेंशन की गणना 58 साल तक होती है।

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इस तरह कार्मिक की पत्नी पेंशन से वंचित हो रही हैं। इस विषय को लेकर ईपीएफओ के अधिकारियों से भी बातचीत का दौर जारी है। वहीं, ट्रेड यूनियन नेताओं से भी संपर्क किया गया है। इस केस में आगे क्या हो सकता है? पेंशन मिलेगी या नहीं? फिलहाल, पेंशन नहीं मिलने की बात सामने आ रही है।

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नॉर्मल और हायर पेंशन की पात्रता से पत्नी वंचित हो जाएंगी। जबकि 58 साल से पहले सामान्य या एक्सीडेंट केस में 100 प्रतिशत पेंशन की पात्रता होती है। इसलिए नॉमिनी को महत्व दिया जाता है कि वे नाम दर्ज करा लें।

बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अब भी लोग गणना कर रहे हैं। जिन लोगों को डिमांड लेटर आ चुका है, वे सक्रिय हो गए हैं। लगातार जानकार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। पाई-पाई का हिसाब लगा रहे हैं। ईपीएफओ के खाते में राशि जमा करने और एरियर को लेकर काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है।

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कई कार्मिक इस तनाव में हैं कि वह डिमांड लेटर के मुताबिक 14-15 लाख रुपए कहां से लाएं। रिटायरमेंट को लंबा समय गुजर चुका है। पैसा कहीं न कहीं इंवेस्ट कर चुके हैं। कोई मकान बना चुका है तो कोई कारोबार में पैसा लगा चुका है। ऐसे में अब एकमुश्त पैसे का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है।

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