- बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के बीच सांठगांठ।
- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सर्वोच्च न्यायालय (एससी) का सख्त आदेश।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। बिल्डरों की दबंगई के आगे हर कोई परेशान हो जाता है। पहले लालच दिया जाता है। झांसेबाजी में फंसाकर भारी रकम ऐंठ ली जाती है। ऐसे ही भ्रष्ट बिल्डरों पर कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई ने बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच सांठगांठ से संबंधित 22 मामले दर्ज किए हैं। एनसीआर में 47 परिसरों की तलाशी ली गई है।
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हजारों घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और ठगी करने वाले बिल्डरों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए और बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के बीच सांठगांठ की जांच के लिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सर्वोच्च न्यायालय (एससी) के निर्देशों का पालन करते हुए एनसीआर के विभिन्न बिल्डरों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए हैं और एनसीआर में 47 परिसरों की तलाशी ली है।
एनसीआर में हजारों घर खरीदार, बिल्डरों/डेवलपर्स द्वारा ठगे जाने और उनके खिलाफ वित्तीय संस्थानों की जबरदस्ती की कार्रवाई से व्यथित होकर, राहत की मांग करते हुए विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करके सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। सर्वोच्च न्यायालय ने गृह ऋणों की ‘सब्सवेंशन स्कीम’ को नया रूप देकर और शुरू करके घर खरीदारों को धोखा देने में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच अपवित्र सांठगांठ को देखते हुए, अप्रैल 2025 में सीबीआई को 7 प्रारंभिक जाँच (पीई) दर्ज करने का निर्देश दिया।
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सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, सीबीआई ने 7 प्रारंभिक जाँच (पीई) दर्ज कीं और 3 महीने की समयावधि के भीतर 6 पीई में जाँच पूरी कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीबीआई द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट के अवलोकन के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 22 नियमित मामले दर्ज करने का निर्देश दिया।
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इस संबंध में, सीबीआई ने 22 मामले दर्ज किए हैं और दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि में 47 स्थानों पर तलाशी ली है। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं।
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