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हाउस लीज: BSP के पास रजिस्ट्री प्रक्रिया के लिए आवेदन आने शुरू, Bhilai नगर निगम का चलेगा सिक्का, Bank अब देंगे लोन, बिजली बिल हॉफ का होगा अधिकार…!

हाउस लीज: BSP के पास रजिस्ट्री प्रक्रिया के लिए आवेदन आने शुरू, Bhilai नगर निगम का चलेगा सिक्का, Bank अब देंगे लोन, बिजली बिल हॉफ का होगा अधिकार…!
  • भिलाई नगर निगम की बढ़ेगी आय। राजस्व वसूली का अधिकार निगम के पास होगा।

अज़मत अली, भिलाई। भिलाई टाउनशिप (Bhilai Township) में लीज रजिस्ट्री की खबर ने हड़कंप मचा कर रख दिया है। भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के पास पहले चरण में डेढ़ दर्जन से ज्यादा आवेदन आ गए हैं। प्रबंधन ने स्क्रूटनी शुरू कर दी है। इसके बाद बीएसपी (BSP) रजिस्ट्री के लिए अपनी सहमति रजिस्ट्रार के पास डाक्यूमेंट संग देगा। जहां, लीजधारियों में खुशी का माहौल है। वहीं, भिलाई नगर निगम भी काफी खुश नजर आ रहा है।

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भिलाई स्टील प्लांट के अधीन आने वाले टाउनशिप पर निगम का एक तरह से आंशिक अधिकार हो जाएगा। 4500 लीज की रजिस्ट्री होते ही यहां नगर निगम अधिनियम लागू हो जाएगा। साथ ही साढ़े 4 हजार लोगों से निगम प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना शुरू कर देगा। निगम की आय बढ़ जाएगी।

भिलाई नगर निगम (Bhilai Nagar Nigam) का अर्थतंत्र काफी मजबूत स्थिति में आएगा। जिन लोगो ने लीज के आवास का मूल स्वरूप बदल दिया है। इसके नियमितीकरण के लिए भी नियम के तहत शुल्क अदा करना होगा। इलेक्ट्रिक प्वाइंट, मार्बल तक का हिसाब लगने लगेगा। इस तरह निगम की आय बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी।

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वहीं, भिलाई स्टील प्लांट द्वारा बिजली और पानी दी जा रही है, इसको लेकर भी आगे बड़ा फैसला होगा। वर्तमान में बीएसपी ने विद्युत व्यवस्था को सीएसईबी को ट्रांसफर नहीं किया है। ऐसे में लीज आवास की रजिस्ट्री कराने वालों को बिजली कौन देगा, इस पर भी फैसला होगा। अगर, निगम के दायरे में व्यवस्था आती है तो लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हॉफ योजना का लाभ लेने का अधिकार होगा।

रजिस्ट्री होने से लीजधारियों को होने वाली सुविधाओं में बैंक से लोन की सुविधा भी बढ़ जाएगी। अब तक लीजधारियों को बैंक लोन नहीं देता है। रजिस्ट्री होते ही निगम की मुहर लग जाएगी। बैंक से लोन लेना भी आसान हो जाएगा।

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बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग से रिटायर अधिकारी बता रहे हैं कि एक बार निगम के दायरे में आ गए तो बीएसपी का अधिकार धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा। निगम प्रॉपर्टी टैक्स लेगा। पेनाल्टी लगाने का अधिकार भी निगम के पास होगा।

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लीज के आवास में अब तक बगैर अनुमति जितना भी कंस्ट्रक्शन कराया, उसकी ड्राइंग एप्रूव करानी होगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो बीएसपी का टाउनशिप से नाता टूटने की शुरुआत होगी। बिजली बिल हॉफ योजना के दायरे में आने वाले क्लेम करना शुरू करेंगे। बीएसपी ने टाउनशिप को अभी सीएसईबी (CSEB) को हैंडओवर नहीं किया है। इन्हें अलग कर पाना आसान नहीं है।