One Rank-One Pension: पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन और नौकरी के अवसर, हर 5 साल में संशोधन

One Rank-One Pension: Pension and job opportunities for ex-servicemen, revised every 5 years
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में थिरु डीएम कथिर आनंद के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कई जानकारी को साझा किया है।
  • रिक्तियों को भरने का दायित्व संबंधित विभागों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों की भर्ती एजेंसियों पर है।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन और नौकरी के अवसर  पर मोदी सरकार ने बड़ा दावा किया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में थिरु डीएम कथिर आनंद के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कई जानकारी को साझा किया है।

ये खबर भी पढ़ें: SAIL Rourkela Steel Plant ने दो वर्गों में जीता 15वां कलिंग सुरक्षा उत्कृष्टता प्लेटिनम पुरस्कार

सरकार वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों (ईएसएम) को पर्याप्त पेंशन प्रदान कर रही है और हर पांच वर्ष में ओआरओपी में संशोधन किया जा रहा है।

ये खबर भी पढ़ें: कलाशंकर की धांसू बल्लेबाजी नहीं आई काम, अंतिम बाल पर पलटी बाजी, NIT Raipur और CICA में होगा 23 को फाइनल

इसके अलावा सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉर्पोरेट घरानों, निजी क्षेत्र, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों आदि में मांग के आधार पर पूर्व सैनिकों के नौकरी के अवसर के लिए सरकार विभिन्न पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं चला रही है।

ये खबर भी पढ़ें: CISF हैंडबॉल कोच और खिलाड़ियों में गहराया विवाद, हाईकोर्ट में भारत सरकार, DG, DIG, कोच बने पार्टी

सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के सहयोग से तीनों सेना मुख्यालयों के साथ मिलकर देश भर में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले आयोजित करती है। इससे नियोक्ता और संभावित उम्मीदवार के बीच सीधा संपर्क होता है जिसमें मौके पर ही कौशल परीक्षण, साक्षात्कार और कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा नौकरी दी जाती है।

ये खबर भी पढ़ें: New Year का जश्न मनाइए सरगुजा की प्राकृतिक संग, फ्लाइट किराया सिर्फ 999 रुपए, रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर हवाई सेवा शुरू

इसके अलावा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप ‘सी’ में 14.5 प्रतिशत  और ग्रुप ‘डी’ में 24.5 प्रतिशत रिक्तियों में आरक्षण है।

ये खबर भी पढ़ें: Pension News: पेंशन विभाग सुनेगा फरियाद, यहां दर्ज कीजिए शिकायत, 24 तक मौका

इनमें दिव्यांग पूर्व सैनिकों और युद्ध में प्राण उत्सर्ग करने वाले सैन्य कर्मियों के आश्रितों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षित रिक्तियां शामिल हैं। हालांकि इन रिक्तियों को भरने का दायित्व संबंधित विभागों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों की भर्ती एजेंसियों पर है।

ये खबर भी पढ़ें: Rourkela Steel Plant: Merger of Bolani PF Trust with HSL CPF Trust of RSP