- नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी से समायोजित और recovered किया जा सकता है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। देशभर के पेंशनर्स और कर्मचारियों की नजर इस वक्त पेंशन से जुड़ी खबरों पर है। कहां लाभ मिलने वाला है। कहां नुकसान से बचना है। तमाम तरह के सवालों के बीच एक खास जानकारी सूचनाजी.कॉम आपसे शेयर करने जा रहा है। ग्रेच्युटी से सरकारी बकाया का समायोजन और वसूली कैसे होती है, इसकी रिपोर्ट आप यहां पढ़िए।
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केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत देय ग्रेच्युटी से सरकारी बकाया का समायोजन और वसूली के संबंध में पिछले दिनों भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी एस.चक्रवर्ती की ओर से सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें विस्तार से इस बारे में जानकारी दी गई है।
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सेक्रेटरी को यह कहने का निर्देश हुआ था कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) के नियम 67 नियम, 2021 सरकारी बकाया से संबंधित है, जिसे इन नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी से समायोजित और recovered किया जा सकता है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 67 के अनुसार, यह कार्यालय प्रमुख का कर्तव्य होगा कि वह सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति के अलावा अन्यथा सेवानिवृत्त होने के कारण सरकारी कर्मचारी द्वारा देय सरकारी बकाया का पता लगाएं और उसका आकलन करें।
रिटायरमेंट तक जो राशि होगी, उस पर ही…
सेवा से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक जो सरकारी देय राशि बकाया रहेगी, उसे देय सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
खास बात यह है कि अभिव्यक्ति यानी Expression में ‘सरकारी बकाया’ सम्मिलित है। सरकारी आवास से संबंधित बकाया जिसमें लाइसेंस शुल्क का बकाया और साथ ही नुकसान भी शामिल है। जिसको आवंटित किया है, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद अनुमेय- permissible अवधि से परे सरकारी आवास पर कब्जा, उप-किराए पर देना, अनधिकृत कब्जा, अयोग्य कार्यालय में स्थानांतरण आदि और बिजली, पानी और पीएनजी शुल्क के संबंध में बकाया दायरे में आता है।
टौती योग्य आयकर का बकाया
सरकारी आवास से संबंधित बकाया राशि के अलावा, गृह निर्माण या वाहन या किसी अन्य अग्रिम का शेष, वेतन और भत्ते का अधिक भुगतान या छुट्टी वेतन और आयकर अधिनियम, 1961 (43) के तहत स्रोत पर कटौती योग्य आयकर का बकाया माना जाता है।
सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि से वसूली
नियमों में यह भी प्रावधान है कि केवल सरकारी बकाया को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि से वसूली की जाएगी। किसी भी अन्य देय राशि के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। जो सरकारी बकाया नहीं है। सेवानिवृत्ति Gratuity की राशि से वसूली योग्य नहीं होगी।
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प्रावधान सरकारी बकाया से संबंधित हैं
सभी मंत्रालयों/विभागों को स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रावधान सरकारी बकाया से संबंधित हैं, जिन्हें सेंट सर्विसेज (पेंशन) नियम, 2021 के तहत देय ग्रेच्युटी से वसूल किया जा सकता है। इसे मंत्रालय/विभाग में पेंशन लाभ वाले कर्मियों के ध्यान में लाया जा सकता है। और सख्ती से कार्यान्वयन के लिए उसके अधीन संलग्न/अधीनस्थ होंगे।
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