हड़ताल को किसी भी प्राधिकरण ने नहीं किया निषिद्ध, न ही न्यायालय ने कहा-अवैध

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हड़ताल में अनुपस्थित रहने पर भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रभावशील स्थाई आदेश में अनुपस्थिति को अवैध नहीं माना जा सकता है।
समय से पहले बुलाया जा रहा है ड्यूटी।
हड़ताल में फंसने से बचाने का रास्ता भी बता रहे।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल के प्लांट और खदानों में हड़ताल शुरू होने में अब बस चंद घंटे ही बचे हैं। संयुक्त यूनियनों ने एकजुटता दिखाते हुए कर्मचारियों से अपील किया है कि हड़ताल में बढ़चढ़कर हिस्सा लें। प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं। भिलाई टाउनशिप व आसपास के क्षेत्रों में लाउडस्पीकर से प्रचार किया जा रहा है कि हड़ताल का समर्थन करें।

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भिलाई की सभी यूनियन के साथ पुलिस अधीक्षक ने बैठक कर हड़ताल में शांति बनाए रखने हेतु परिस्थितियों की समीक्षा की। इससे पूर्व संयुक्त यूनियन की भी बैठक हुई, जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से उबर कर आई है कि 28 अक्टूबर 2024 को हो रहे हड़ताल को किसी भी प्राधिकरण ने ना तो निषिद्ध किया है ना ही किसी भी न्यायालय ने अवैध घोषित किया है।

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बैठक में यह बात भी स्पष्ट हुआ है कि हड़ताल में अनुपस्थित रहने पर भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रभावशील स्थाई आदेश (संयंत्र) कि कंडीका 29 (xvi) के तहत अनुपस्थिति को अवैध नहीं माना जा सकता है। बैठक में यह बात भी संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारी कर्मियों को उनके निर्धारित पाली अवधि से काफी पहले बुला रहे हैं।

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इस संबंध में सभी कर्मियों को सूचित होगी पाली शुरू होने से एक घंटा पूर्व से पहले यदि कोई कर्मी किसी भी दुर्घटना का शिकार होता है तो, वह मुसीबत में आ सकता है और कोई भी अधिकारी उसे बचा नहीं पाएगा। BMS, INTUC, AITUC, HMS, CITU, LOIMU, AICCTU, Steel Workers Union, Ispat Shramik Manch के पदाधिकारी हड़ताल में जुटे हुए हैं।