- भविष्य निधि कर्मचारी संगठन-ईपीएफओ के मुताबिक यह स्कीम ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत लागू की गई पहली सामाजिक सुरक्षा योजना है।
अज़मत अली, भिलाई। सरकारी कर्मचारी (Govt Employee) हों या प्राइवेट कंपनियों (Private Company) में मजदूरी करने वाले। हर किसी को ईपीएफ स्कीम के बारे में जानना चाहिए। बहुत से लोग इस स्कीम से अनभिज्ञ होते हैं। आखिर EPF स्कीम क्या है और कैसे लाभ मिलता है, यह विस्तृत जानकारी आपको सूचनाजी.कॉम में देने जा रहे हैं।
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ईपीएफ स्कीम 1952 और इसके अंतर्गत एडवांस राशि आती है। इसके तहत कई लाभ कर्मचारियों को दिए जाते हैं। बेनिफिट की जानकारी के अभाव में कार्मिक समय पर कई तरह के लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसलिए आप यह मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा।
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आखिर क्या है ईपीएफ स्कीम
भविष्य निधि कर्मचारी संगठन-ईपीएफओ (Provident Fund Employees Organization-EPFO) के मुताबिक यह स्कीम ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत लागू की गई पहली सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह एक नवंबर 1952 से प्रभावी हुई है। तब तक अब तक इसका लाभ कार्मिकों को दिया जाता है।
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ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत कवर्ड संस्थान और प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या नौकरी छोड़ने के बाद भविष्य निधि का लाभ मिलता है। ईपीएफ स्कीम के तहत सेवा में रहते हुए सदस्यों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईपीएफओ द्वारा एडवांस राशि दी जाती है।
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आंशिक निकासी की सुविधा सदस्यों को दी जाती है। बता दें कि इस स्कीम का मकसद सामाजिक सुरक्षा के साथ लोगों में बचत की भावना पैदा करना भी है। ताकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन सहारा बने। इस स्कीम का लाभ किसी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके आश्रित या नामित को मिलता है।
ईपीएफ स्कीम में नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान
ईपीएफ स्कीम में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। ईपीएफ खाते में जमा राशि पर हर साल घोषित दरों पर ब्याज जमा किया जाता है। यह ब्याज गारंटीड है और एक निर्धारित सीमा तक इनकम टैक्स से छूट प्राप्त है। इस योजना में नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और डीए का 12 प्रतिशत होता है।
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ईपीएफ योजना कहां होती है लागू
यह योजना अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध उन औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लागू होती है, जहां 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। हालांकि सीनेमा प्रतिष्ठान में यह 5 या इससे अधिक कर्मचारियों पर ही लागू हो जाती है।
कितना ईपीएफ खाता और कितना पेंशन फंड में होता है जमा
आपको बता दें कि नियोक्ता के योगदान से 3.67 प्रतिशत ईपीएफ खाते में जमा होता है, जबकि शेष 8.33 प्रतिशत पेंशन फंड में जमा हो जाता है। कुछ विशेष प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के अंशदान की दर 10 प्रतिशत है।