- छत्तीसगढ़ ने मध्यप्रदेश शासन को लिखा है पत्र। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत दोनों राज्यों की सहमति जरूरी
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत के लिए मध्यप्रदेश की सहमति का इंतज़ार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों (Retired Govt Employees) को महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार घोषणा पर शीघ्र अमल के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने मध्यप्रदेश शासन को सहमति के लिए पत्र लिखा है। वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन की सहमति के आधार पर राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को देय पेंशन पर 01 जुलाई 2023 से 38 प्रतिशत के मान से महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है।
राज्य शासन द्वारा 01 जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत (42%) की दर से महंगाई राहत दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वित्त विभाग ने 02.08.2023 को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश शासन से मध्यप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 49 के अंतर्गत सहमति चाही है। छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्य के मध्य पेंशनरी दायित्वों के विभाजन के लिए राज्य निर्माण के समय से ही मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत दोनों राज्यों के मध्य पेंशन राहत के भुगतान के लिए सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।
इधर-194 शासकीय आईटीआई में आरक्षण नियमों के अनुरूप मिलेगा प्रवेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन कौशल विभाग के अंतर्गत संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीन राज्य में संचालित 194 शासकीय आईटीआई में सत्र 2023-24 एवं 2023-25 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन 01 जून 2023 से 11 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई थी।
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 09 अगस्त 2023 को प्रथम चयन सूची जारी की जाएगी। प्रवेश हेतु संशोधित समय सारिणी विभागीय वेबसाइट cgiti.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।