- चिकित्सकीय संस्थान में केवल 01 एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ती पाई गयी, जबकि 20 बेड हॉस्पिटल संचालन हेतु मानक रूप से 3 एम.बी.बी.एस. डॉक्टर अनिवार्य है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। दुर्ग जिले (Durg District) में नर्सिंग होम संचालकों (nursing home operators) पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा (Collector Pushpendra Kumar Meena) ने श्रीमन डायग्नोस्टिक सेंटर (Shriman Diagnostic Center) पावर हाउस भिलाई, डॉ. रीता चाबा क्लीनिक पावर हाउस भिलाई, साई मेडिकल स्टोर्स डॉ ज्ञानेश मिश्रा न्यू बसंत टॉकिज के पास सुपेला भिलाई एवं एसबीएस हॉस्पिटल विजय कॉम्प्लेक्स केम्प-02 पावर हाउस भिलाई सहित चार संस्थाओं के संचालकों को नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते पाये जाने पर नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12 (क) (1) के तहत 20-20 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
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साथ ही उन्होंने लायसेंस प्राप्त होने तक उक्त चारों संस्थाओं का संचालन बंद रखना निर्देशित किया है। ज्ञात हो कि प्रावधानों के परिपालन हेतु गठित जांच दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें निरीक्षण के दौरान एस.बी.एस. हॉस्पिटल में मेडिकल डॉयरेक्टर की उपलब्धता नहीं पाई गई। उससे संबंधित दस्तावेज संस्था संचालक द्वारा जांच दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।
चिकित्सकीय संस्थान में केवल 01 एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ती पाई गयी, जबकि 20 बेड हॉस्पिटल संचालन हेतु मानक रूप से 3 एम.बी.बी.एस. डॉक्टर अनिवार्य है।
नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा जारी संबंधित संस्था को अनुज्ञप्ति लाइसेंस की वैधता समाप्त होना पाया गया, अस्पताल परिसर में उपलब्ध फार्मेसी में फार्मासिस्ट का आभाव पाया गया, एक्स-रे टेक्नीशियन नहीं पाया गया। महिला एवं पुरुष मरीजों के लिए पृथक-पृथक वाशरूम नहीं पाया गया।
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ई.सी.यू. में कार्यरत स्टॉफ एवं अस्पताल में कार्यरत अन्य स्टाफ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नहीं पाये गए।
इसी प्रकार डॉ. रीता चाबा क्लीनिक पावर हाउस भिलाई, श्री साई मेडिकल स्टोर्स एवं श्रीमन डायग्नोस्टिक सेंटर लैब अंतर्गत डॉ सुमन राव क्लीनिक सहित तीनों संस्थाओं का संचालन बिना नर्सिंग होम एक्ट लायसेंस के किया जाना पाया गया, जो कि नर्सिंग होम एक्ट 2010 व 2013 का उल्लंघन है।
दण्डित जुर्माना राशि नोटिस जारी हाने के 5 दिन के भीतर ’सुपरवाईजरी अथॉरिटी सी.जी. नर्सिंग होम एक्ट डिस्ट्रिक्ट दुर्ग (Supervisory Authority C.G. Nursing Home Act District Durg) नाम पर बैंक ड्रॉफ्ट बनवाकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में जमा करने निर्देशित किया गया है। साथ ही लायसेंस प्राप्त होने तक चारों संस्थाओं का संचालन बंद रखना निर्देशित किया गया है।