SAIL में SESBF कटौती बंद, अब NPS में 2% निवेश का विकल्प, 21 दिन में फैसला करना होगा कर्मचारियों-अधिकारियों को, पढ़ें सर्कुलर की बातें

SESBF Deductions Stopped in SAIL, now Option to invest in NPS, Employees and Officers will have to Decide within 21 Days
  • जारी सर्कुलर में SESBF मद में पहले से जमा धन के निवेश या भुगतान को लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। देश की प्रमुख इस्पात कंपनी Steel Authority of India Limited (SAIL) प्रबंधन ने कर्मचारियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। 5 मार्च 2026 को जारी आदेश के अनुसार अब कर्मचारियों-अधिकारियों के वेतन से SESBF (SAIL Employees Superannuation Benefit Fund) के लिए होने वाली बेसिक वेतन+डीए का 2% कटौती बंद कर दी जाएगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।

सर्कुलर में बताया गया है कि SAIL में अब SAIL Pension Scheme (SPS) लागू हो चुका है, जिसके तहत कंपनी का अंशदान सीधे National Pension System (NPS) में जमा किया जा रहा है। चूंकि SESBF और SAIL पेंशन स्कीम का उद्देश्य लगभग समान है, इसलिए SESBF के लिए वेतन से 2% की अनिवार्य कटौती समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

NPS में स्वेच्छा से कर सकते हैं निवेश
प्रबंधन ने कर्मचारियों को यह विकल्प दिया है कि वे चाहें तो बेसिक+डीए का 2% अपनी इच्छा से NPS (टियर-1) खाते में जमा कर सकते हैं। यह निवेश स्वैच्छिक होगा और नियमित NPS अंशदान के अतिरिक्त माना जाएगा।

21 दिनों में देना होगा विकल्प
इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कर्मचारियों को सर्कुलर जारी होने के 21 दिनों के भीतर ऑनलाइन विकल्प देना होगा। इसके लिए कर्मचारी इस लिंक पर जाकर ऑप्शन चुन सकते हैं: https://webapp.sailcorp.in/pensionloginemp.aspx यदि कोई कर्मचारी इस लिंक पर जाकर विकल्प नहीं चुनता है, तो उसके 2% अंशदान को NIL (शून्य) माना जाएगा।

SESBF फंड को लेकर सर्कुलर में स्पष्टता नहीं
जारी सर्कुलर में SESBF मद में पहले से जमा धन के निवेश या भुगतान को लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों के बीच इस फंड की भविष्य की स्थिति को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।

कर्मचारियों के लिए क्या विकल्प
अब कर्मचारियों के सामने यह विकल्प रहेगा कि वे बेसिक+डीए के 2% पैसे को NPS में डालें या किसी अन्य निवेश में लगाएं।

रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा पैसा
NPS में जमा राशि सेवानिवृत्ति के बाद ही मिलती है। नियमों के अनुसार कर्मचारी लगभग 60 से 80 प्रतिशत तक ही निकाल सकते हैं, बाकी राशि से पेंशन (एन्युटी) लेना पड़ता है। वहीं कर्मचारी चाहें तो इस 2% राशि को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, SIP या सरकारी बॉन्ड जैसे अन्य निवेश विकल्पों में भी लगा सकते हैं।

SESBF के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी को जरूर जानिए 

-सेफी के वाइस प्रेसिडेंट अजय पांडेय के मुताबिक वर्तमान में सभी कर्मचारी अपने Basic + DA का 2% SAIL Employees’ Superannuation Benefit Fund (SESBF) में योगदान दे रहे हैं, जिसे SESBF ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

-इस बीच SAIL कर्मचारियों के लिए SAIL Pension Scheme (SPS) लागू की गई है। इस योजना के तहत कंपनी का योगदान National Pension System (NPS) में दिया जाता है।

-SESBF और SAIL Pension Scheme का उद्देश्य लगभग समान है, इसलिए कर्मचारियों के वेतन से Basic Pay + DA का 2% SESBF के लिए जो कटौती हो रही है, उसे 1 अप्रैल 2026 से बंद कर दिया जाएगा (यानी मार्च-2026 के वेतन से यह कटौती नहीं होगी)।

कर्मचारी चाहें तो स्वेच्छा से (Voluntary basis) अपने NPS खाते में Basic + DA का 2% योगदान कर सकते हैं। यह योगदान SAIL Pension Scheme के तहत NPS में पहले से हो रहे कंपनी के योगदान के अतिरिक्त होगा।

-इस विकल्प को चुनने के लिए कर्मचारी इस सर्कुलर जारी होने के 21 दिनों के अंदर दिए गए लिंक पर जाकर विकल्प चुन सकते हैं।

-यदि कोई कर्मचारी विकल्प नहीं चुनता है, तो उसका योगदान NIL (शून्य) माना जाएगा।