Durg-Bhilai Big News: 48 प्राइवेट हॉस्पिटल को नोटिस, 5 का लाइसेंस निरस्त

Durg-Bhilai Big News Notice to 48 Private Hospitals and License of 5 Cancelled 1
  • नर्सिंग होम अधिनियम के तहत पंजीकृत तथा आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध (एम्पैनल्ड) सभी निजी अस्पतालों का एक माह के भीतर भौतिक निरीक्षण कराया गया।

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत के निर्देश पर जिले में संचालित निजी अस्पतालों की व्यापक जांच के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। नर्सिंग होम अधिनियम के तहत पंजीकृत तथा आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध (एम्पैनल्ड) सभी निजी अस्पतालों का एक माह के भीतर भौतिक निरीक्षण कराया गया।

इस उद्देश्य से चार निरीक्षण दल गठित किए गए थे, जिनमें स्थानीय नगरीय निकाय, जिला आयुष कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी के अनुसार जिले के 124 निजी अस्पतालों के निरीक्षण में 48 अस्पतालों में विभिन्न कमियां पाई गईं। इन अस्पतालों को छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 के तहत 30 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया।

अस्पतालों से प्राप्त जवाबों की जांच के बाद गठित टीम ने 48 अस्पतालों का पुनः निरीक्षण किया। इसमें पाया गया कि 5 अस्पताल निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे थे और कमियों को दूर नहीं किया गया। यह अधिनियम की अनुसूची-1 (भाग ‘ङ’) में निर्धारित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।

नियमों के उल्लंघन के चलते प्रशासन ने दाउजी मेमोरियल हॉस्पिटल (जामगांव आर, पाटन), प्राची हॉस्पिटल (पुलगांव), जीवन ज्योति हॉस्पिटल (वार्ड-5, जामुल, भिलाई), आई.एम.आई. हॉस्पिटल (न्यू खुर्सीपार, भिलाई) और आशीर्वाद नर्सिंग होम (जी.ई. रोड, भिलाई) के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं।