निर्धारित अवधि के दौरान पोर्टल में प्राप्त VR आवेदनों पर "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर विचार और कार्रवाई की जाएगी।
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल में मैनपावर कम करने के लिए VRS आवेदन को लेकर हलचल तेज हो गई है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल में कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या कम करने की प्रक्रिया चल रही है। इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक के एक्शन में आने के बाद इस प्रक्रिया को काफी रफ्तार मिली है। SAIL प्रबंधन की ओर से VR स्कीम को तैयार कर लिया गया है। इसको किस तारीख से लागू किया जाएगा, इसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है। इसमें क्या-क्या नियम और शर्तें हैं, इसे आसान हिंदी में पढ़िए।
कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए खास बातें
i) “मूल वेतन” का अर्थ है सेवा-मुक्ति की तिथि पर मिलने वाला बेसिक पे।
ii) “सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ है वह प्राधिकारी/प्राधिकारीगण, जिन्हें इस योजना के तहत VR (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) मंजूर करने का अधिकार प्राप्त है।
iii) “कर्मचारी” का अर्थ है ऐसा व्यक्ति, जो SAIL की नियमित सेवा में हो, किसी निर्धारित वेतनमान के अंतर्गत आता हो और इस योजना के दायरे में शामिल हो।
iv) “प्रासंगिक तिथि” का अर्थ है कर्मचारी की प्रस्तावित सेवा-मुक्ति की तिथि, जिसके आधार पर पात्रता और लाभों की गणना की जाएगी।
v) “वेतन” का अर्थ केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता (DA) है। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट (SI) और पर्सनल पे (PP), जो मूल वेतन का हिस्सा होते हैं, उन्हें केवल VR क्षतिपूर्ति की गणना के समय ही वेतन का हिस्सा माना जाएगा।
vi) “सेवा” का अर्थ SAIL ग्रेच्युटी नियमों के अनुसार की गई निरंतर सेवा है।
vii) “अधिवार्षिकी” (Superannuation) का अर्थ 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर कंपनी की सेवा से अलग होना है।
viii) “स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति” का अर्थ SAIL द्वारा दिया गया और कर्मचारी द्वारा स्वीकार किया गया वह विकल्प है, जिसके तहत कर्मचारी 60 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु से पहले स्वेच्छा से रिटायर हो जाता है।
वीआर स्कीम के दायरे में कौन आएगा
यह योजना नियमित/स्थायी SAIL कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू होगी, लेकिन निम्नलिखित कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे:
a) ऐसे कर्मचारी, जो पूर्ण वित्तीय प्रायोजन के साथ प्रशिक्षण/अध्ययन अवकाश के कारण किसी बांड अवधि में सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने बांड राशि का भुगतान/निपटान नहीं किया है।
b) सैबेटिकल अवकाश योजना के तहत अवकाश पर गए कर्मचारी।
c) ‘लियन’ पर कार्यरत कर्मचारी।
d) दंड अवधि में सेवा कर रहे कर्मचारी, जिन्होंने दंड राशि का भुगतान/निपटान नहीं किया है।
e) अनुबंध, आकस्मिक या अस्थायी कर्मचारी।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पात्रता मानदंड
SAIL में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी
-संबंधित कार्यकारी/गैर-कार्यकारी ने SAIL में 15 वर्ष या उससे अधिक सेवा की हो (जिसमें JV/सहायक कंपनी या SAIL की सहमति से प्रतिनियुक्ति अवधि भी शामिल होगी) और रिलीज की तिथि पर उसकी आयु 50 वर्ष या अधिक हो।
-कार्यकारी को निम्नलिखित औसत क्रेडिट पॉइंट (ACP) मानदंड पूरे करने होंगे। इसकी गणना पिछले चार (4) वर्षों की उपलब्ध परफॉर्मेंस ग्रेडिंग के आधार पर की जाएगी। सबसे हाल के वर्ष की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग शामिल नहीं होगी।
कर्मचारी की आयु (रिलीज की तिथि पर) ACP
(a) 50 वर्ष या अधिक लेकिन 54 वर्ष से कम: ACP ≤ 42.5
(b) 54 वर्ष या अधिक लेकिन 57 वर्ष से कम: ACP ≤ 45.0
(c) 57 वर्ष या अधिक: कोई भी ACP
नोट¹: वर्ष 2026-27 में प्राप्त आवेदनों के लिए 2025-26 की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
जिस कर्मचारी का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, उसे निम्नलिखित लाभ मिलेंगे।
VR मुआवजे की गणना
गुजरात फॉर्मूला के अनुसार राशि (A) = [35 दिनों का वेतन × पूर्ण की गई सेवा के वर्षों की संख्या + 25 दिनों का वेतन × शेष सेवा के वर्षों की संख्या]
शेष अवधि के अनुसार राशि (B) = 30 दिनों का वेतन × अधिवार्षिकी से पहले बचे महीनों की संख्या
VR मुआवजा = A या B में से जो कम होगा, उसका 75%।
VRS के लिए वेतन में केवल मूल वेतन और DA शामिल होगा, जो कर्मचारी को रिलीज की तिथि पर मिल रहा हो। कोई अन्य तत्व शामिल नहीं होगा।
-VR मुआवजा राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
-VRS के लिए वेतन और अनुग्रह राशि/VR मुआवजे की गणना 30 दिन के महीने के आधार पर की जाएगी।
-नियमों के अनुसार भविष्य निधि (PF) और ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।
-अर्जित अवकाश (EL) और अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) के अप्रयुक्त शेष भाग का अवकाश नकदीकरण, जैसा अधिवार्षिकी पर स्वीकार्य है।
-स्वयं और जीवनसाथी के लिए चिकित्सा सुविधाएं, जैसा अधिवार्षिकी पर स्वीकार्य है।
-SAIL पेंशन योजना/NPS के तहत लाभ, जैसा अधिवार्षिकी पर स्वीकार्य है।
-SAIL मेडिक्लेम योजना के तहत कवरेज, जैसा अधिवार्षिकी पर स्वीकार्य है।
-‘SAIL यात्रा भत्ता नियम’ के तहत स्वयं और परिवार के लिए स्थानांतरण लाभ, जैसा अधिवार्षिकी पर स्वीकार्य है।
-अधिवार्षित कर्मचारियों के लिए संबंधित प्लांट/यूनिट में लागू योजना/नीति के अनुसार प्लांट/यूनिट टाउनशिप में कंपनी आवास रखने/लाइसेंस देने की पात्रता।
-डिनर सेट और सेवा प्रमाण पत्र, जैसा अधिवार्षिकी पर दिया जाता है।
दोबारा नौकरी का मौका नहीं मिलेगा
इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाला कर्मचारी SAIL के किसी भी प्लांट/यूनिट, सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम में दोबारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
एक बार SAIL से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद कर्मचारी को अन्य CPSE/SPSE में नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह अन्य CPSE/SPSE में नौकरी करना चाहता है, तो उसे SAIL को प्राप्त VRS मुआवजा वापस जमा करना होगा।
हालांकि, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद कर्मचारी को ‘सलाहकार’ के रूप में संविदात्मक नियुक्ति लेने पर कोई रोक नहीं होगी।
वीआर स्कीम की प्रक्रिया के बारे में जानिए
-पात्र कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया और प्रारूप में नामित प्राधिकारी को योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन देगा।
-VR के सभी आवेदनों पर तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
अन्य नियम और शर्तें
-उपरोक्त किसी भी प्रावधान के बावजूद, यह योजना किसी भी कर्मचारी को यह अधिकार नहीं देती कि SAIL उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को अनिवार्य रूप से स्वीकार करे। आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करना पूरी तरह SAIL के विवेक पर निर्भर होगा।
-VR आवेदन स्वीकृत होने, यानी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, वापस नहीं लिया जा सकेगा।
-सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए मामले को प्रोसेस करने के साथ-साथ कर्मचारी की रिलीज के समय सतर्कता और अनुशासनात्मक मंजूरी सहित सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
-VR लेने वाले कर्मचारियों को अर्जित ब्याज सहित बकाया ऋण/अग्रिम चुकाने होंगे। इन्हें VR मुआवजा/अवकाश नकदीकरण से समायोजित किया जा सकता है।
-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ आयकर अधिनियम 1961 और समय-समय पर संशोधित अन्य लागू कानूनों के अनुसार आयकर के दायरे में होंगे।
जानिए किसे-कौन दे सकता है वीआर, सक्षम प्राधिकारी
ग्रेड: सक्षम प्राधिकारी
E-5 और उससे नीचे: प्लांट/यूनिट प्रमुख/HR प्रमुख (E-9 ग्रेड से कम नहीं)
E-6 और E-7: संबंधित कार्यात्मक निदेशक, कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए निदेशक (कार्मिक)
E-8 और E-9: CMD, SAIL
VR योजना के तहत आवेदनों पर विचार करने की प्रक्रिया
सभी कर्मचारियों को ………(वेब-लिंक)……………………… पर उपलब्ध नामित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा होने पर पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक आवेदन के लिए एक यूनिक आवेदन ID नंबर जारी होगा। किसी भी स्तर पर हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।
निर्धारित अवधि के दौरान पोर्टल में प्राप्त आवेदनों पर “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर विचार और कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, निर्धारित लक्ष्य पूरे होने की स्थिति में आवेदन विंडो तय समय सीमा से पहले भी बंद की जा सकती है।
सभी VR आवेदनों की जांच संबंधित OD-अनुभाग द्वारा योजना में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार की जाएगी। इसके बाद सतर्कता/अनुशासनात्मक स्थिति के साथ सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए मामला प्रोसेस किया जाएगा।
निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने की स्थिति में, पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित प्लांट/यूनिट द्वारा स्वीकार किया जाएगा, सिवाय निम्नलिखित मामलों के
(i) जहां कर्मचारी सतर्कता या अनुशासनात्मक दृष्टि से क्लियर नहीं है।
(ii) जहां रिकॉर्ड में प्रतिकूल टिप्पणी मौजूद है या कोई जांच चल रही है और संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने विशेष रूप से VR योजना के तहत रिलीज नहीं करने की सिफारिश की है।
(iii) जहां किसी कर्मचारी ने VR योजना लॉन्च होने की तिथि से तीन (3) महीने के भीतर इस्तीफा दिया हो, भले ही उसकी स्वीकृति और रिलीज लंबित हो।
(iv) जहां किसी कर्मचारी को SAIL CDA नियम, 1977 के नियम 4.0 (3) के तहत सत्यनिष्ठा और प्रभावकारिता की समीक्षा के लिए लागू स्थायी समिति द्वारा ‘बनाए रखने के लिए अयोग्य’ माना गया हो और इस संबंध में अंतिम निर्णय लंबित हो।
स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बनेगी
VR आवेदनों की स्क्रीनिंग/प्रोसेसिंग के लिए कोई स्क्रीनिंग कमेटी और/या अपीलीय समिति नहीं बनाई जाएगी। जहां तक संभव होगा, पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को कर्मचारी द्वारा चयनित तिथि पर रिलीज के लिए प्रोसेस किया जाएगा। प्रत्येक मामले में, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक होगी।
इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा उसके खिलाफ कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। व्यक्तिगत आवेदक विभिन्न चरणों में अपने आवेदन की स्थिति देख सकेगा।

