मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 25 लाख तक और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 50 लाख तक मिलेगा लोन, आवेदन की ये है आखिरी तारीख

  • दोनों योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति के लिए आवेदन आमंत्रित।

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत आप लोन लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। पात्र जरूरतमंदों को सरकार लोन देगी। सत्र 2023-24 अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से ऋण लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना अंतर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए एवं व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए ऋण लिया जा सकता है।

योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रुपए तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्प संख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये तक एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए मार्जिन मनी (अनुदान राशि) की पात्रता होगी।

निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य (विशेष समुदाय को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) होनी चाहिए। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही आवश्यक दस्तावेज के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग में 30 जून 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

इधर-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अतंर्गत ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन आमंत्रित
दुर्ग।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से मिली जानकारी अनुसार योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रुपए आवेदक द्वारा ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। योजना में उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में 10 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक की परियोजनाओं में लाभार्थी को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

परियोजना लागत में निर्धारित नियमानुसार 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अनुदान राशि देय होगी। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए है इस योजना के लिए पात्र नहीं होगें।

जिन आवेदकों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे इस योजना अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग के वेबसाईट kviconline.gov.in पर जाकर आनॅलाइन आवेदन कर सकते है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग में संपर्क कर सकते है।