IISCO Steel Plant Union Election: नेतागिरी का भूत उतारेगा प्रबंधन, नोटिस नहीं, सीधे सस्पेंड होंगे कर्मचारी
सूचनाजी न्यूज, बर्नपुर। सेल इस्को स्टील प्लांट बर्नपुर में पहली बार यूनियन चुनाव 24 सितंबर को होने जा रहा है। सात यूनियनों ने ताल ठोका है। सकुशल मतदान कराने के लिए प्रबंधन और श्रम विभाग भी जुटा हुआ है। सेल आइएसपी प्रबंधन ने यूनियन नेताओं को चेतावनी दे दी है कि अगर किसी तरह का हंगामा किया गया तो अच्छ
सूचनाजी न्यूज, बर्नपुर। सेल इस्को स्टील प्लांट बर्नपुर में पहली बार यूनियन चुनाव 24 सितंबर को होने जा रहा है। सात यूनियनों ने ताल ठोका है। सकुशल मतदान कराने के लिए प्रबंधन और श्रम विभाग भी जुटा हुआ है। सेल आइएसपी प्रबंधन ने यूनियन नेताओं को चेतावनी दे दी है कि अगर किसी तरह का हंगामा किया गया तो अच्छा नहीं होगा। कोई नोटिस देने की प्रक्रिया नहीं होगी। सीधे आरोपित कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। संख्या चाहे जितनी भी हो। प्लांट के अंदर बैनर-पोस्टर लगाने पर बैन है। एक स्थान तय किया जाएगा, वहीं सभी यूनियन अपने-अपने प्रचार सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट के अंदर लगाए गए बैनर-पोस्टर को हटाने का आदेश जारी किया जा रहा है आइएसपी के कार्यवाहक ईडी एचआर जितेंद्र कुमार ने यूनियन नेताओं के साथ बैठक में कई चेतावनी दे दी है। चुनाव प्रचार के लिए भारी संख्या में कर्मचारियों की भीड़ जाने से प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। हादसे का भी डर है। इसको देखते हुए प्रबंधन ने सख्त रुख अपना लिया है। ये खबर भी पढ़ें: SAIL ISP Union Election: आ गया INTUC का संकल्प पत्र, पीरियड्स में छुट्टी, बाकी के लिए 30 वादे, पढ़ें प्रबंधन ने यूनियन नेताओं को जमकर चमकाया है। विभाग में पांच से ज्यादा लोग प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। अगर, गए तो सस्पेंड करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही मतदान लिए बाहरी व्यक्तियों की दखल पर रोक है। किसी तरह के विवाद या हंगामे में शामिल कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस नहीं, बल्कि सस्पेंड किए जाने का आदेश जारी होगा। मिड टाउन क्लब चुनाव के समय काफी हंगामा हुआ था। विधानसभा चुनाव के बाद काफी मारपीट की घटनाए हुई है। इसको संज्ञान में लेकर प्रबंधन काफी सख्त रुख अपनाए हुए है। ये खबर भी पढ़ें: SAIL कार्मिकों के 39 माह के एरियर पर Modi सरकार के अफोर्डेबिलिटी क्लॉज़ की कैंची, हार्डशिप अलाउंस भी अटका, लाखों का झटका, चौथे PRC पर नज़र आप भी पढ़िए, Do’s & Don’ts सेल आईएसपी बर्नपुर में 24 सितंबर 2026 को होने वाले ट्रेड यूनियन चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया में शामिल यूनियनों के लिए क्या करें और क्या न करें (Do’s & Don’ts) की विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। यह निर्देश चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव के दौरान यूनियनों और उनके कार्यकर्ताओं को निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों में वोटरों को वाहन से लाने-ले जाने, आर्थिक या अन्य प्रलोभन देने, जाति-धर्म के नाम पर अपील करने, शराब बांटने और प्लांट के कामकाज में बाधा डालने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। ये खबर भी पढ़ें: Bhilai Township: लीज़ नवीनीकरण का मामला फंसा, सुप्रीम कोर्ट से स्टे, SAIL, BSP को नोटिस, पढ़ें डिटेल चुनाव के दौरान यूनियनों को इन नियमों का पालन करना होगा 1. बैज या पहचान पत्र जरूरी: कामगारों को अपने बैज या पहचान पत्र प्रदर्शित करने होंगे। 2. वोटरों को वाहन से लाना-ले जाना प्रतिबंधित: किसी भी यूनियन को वोटरों को किसी वाहन से मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 3. शिकायत कहां करें?: चुनाव संचालन से जुड़ी किसी शिकायत या समस्या को Verification Officer की ओर से नियुक्त Assistant Verification Officer (Asst. VO)/Observer के संज्ञान में लाना होगा। 4. चुनाव अधिकारी के निर्देश मानने होंगे: चुनाव से जुड़े विभिन्न मामलों में Verification Officer की ओर से जारी निर्देश, आदेश और हिदायतों का पालन करना अनिवार्य होगा। 5. वोट के बदले किसी तरह का प्रलोभन नहीं: किसी भी मतदाता को आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जा सकेगा। 6. जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं: मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जाति अथवा सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 7. निजी जीवन पर टिप्पणी प्रतिबंधित: दूसरे पक्ष के नेता या श्रमिक नेताओं की ऐसी निजी जिंदगी, जिसका उनके सार्वजनिक कार्यों से संबंध नहीं है, उसकी आलोचना या टिप्पणी नहीं की जा सकेगी। 8. धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं: मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी अन्य पूजा स्थल को चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत अथवा किसी अन्य तरीके से चुनाव प्रचार भी प्रतिबंधित रहेगा। ये खबर भी पढ़ें: चोट या मेडिकल अनफिट से ड्यूटी नहीं पहुंचने वाले BSP मजदूरों को श्रमिक कल्याण से मिल रहा पैसा, पढ़ें डिटेल 9. बिना अनुमति निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री नहीं: किसी व्यक्ति की जमीन, भवन, गोदाम, परिसर की दीवार आदि का इस्तेमाल उसकी अनुमति के बिना झंडा, पोस्टर, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने या नारे लिखने के लिए नहीं किया जा सकेगा। यह नियम निजी और सार्वजनिक परिसरों पर लागू होगा। 10. जुलूस में हथियारनुमा वस्तुएं नहीं: जुलूस में ऐसी कोई वस्तु नहीं ले जाई जा सकेगी, जिसका इस्तेमाल मिसाइल अथवा हथियार के रूप में किया जा सकता हो। 11. दूसरे पक्ष के पोस्टर नहीं हटाए जा सकेंगे: किसी अन्य यूनियन या उम्मीदवार की ओर से लगाए गए पोस्टर को हटाने या उसे खराब/विकृत करने की अनुमति नहीं होगी। 12. मतदान वाले स्थान पर प्रचार सामग्री पर रोक: जिस स्थान पर मतदान के दिन मतदाताओं को पहचान पर्चियां बांटने की व्यवस्था होगी, वहां पोस्टर, झंडे, चुनाव चिह्न या अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी। मतदान केंद्रों पर भी ऐसी प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी। 13. शराब बांटने पर रोक: चुनाव के दौरान शराब का वितरण नहीं किया जा सकेगा। ये खबर भी पढ़ें: ISP Burnpur Union Election 2026: मेगा रोड शो-बाइक रैली में बीएमएस का शक्ति प्रदर्शन, Watch Video 14. झूठी सूचना फैलाने पर रोक: ऐसी कोई झूठी सूचना नहीं फैलाई जा सकेगी, जिससे सामान्य कामकाज या मतदान प्रक्रिया में किसी तरह का व्यवधान पैदा होने की आशंका हो। 15. प्लांट के सामान्य कामकाज में बाधा नहीं: चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान सामान्य कार्य अनुशासन और कर्मचारियों की उपलब्धता को बाधित नहीं किया जा सकेगा। 16. समूह बनाकर प्लांट में प्रचार नहीं: शॉप फ्लोर और उद्योग के कार्यालयों में चुनाव प्रचार के उद्देश्य से समूह बनाकर घूमने की अनुमति नहीं होगी। 17. आंदोलनात्मक गतिविधि पर रोक: चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की आंदोलनात्मक गतिविधि नहीं की जा सकेगी। 18. मतदान कक्ष में मोबाइल फोन प्रतिबंधित: मतदान कक्ष (Polling Compartment) के अंदर मोबाइल फोन ले जाने या इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव में क्या-क्या नहीं चलेगा?- वाहन से वोटर लाना-ले जाना
- वोट के बदले प्रलोभन
- जाति-धर्म के नाम पर अपील
- धार्मिक स्थल पर प्रचार
- बिना अनुमति पोस्टर-बैनर
- हथियारनुमा वस्तु के साथ जुलूस
- दूसरे यूनियन के पोस्टर हटाना
- शराब बांटना
- झूठी सूचना फैलाना
- कामकाज बाधित करना
- समूह बनाकर शॉप फ्लोर में प्रचार
- आंदोलन करना
- मतदान कक्ष में मोबाइल फोन