SAIL हाउस लीज: अब HDFC बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान से मिलेगा लोन, विधायक देवेंद्र यादव खेमा खुशी से उछला, Suchnaji.com की खबर पर लगी मुहर

  • पंजीयन की प्रक्रिया संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत होने से उपरोक्त लीज संपत्ति पर छ.ग. नगर निगम अधिनियम 1956, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा भूमि विकास नियम 1984 के समस्त प्रावधान स्वमेव लागू होगा।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल हाउस लीज डीड रजिस्ट्री को लेकर चल रही गहमागहमी और आरोप-प्रत्यारोप के बीच एक और बड़ा खेल हो गया है। लीजधारियों को अब बैंक से लोन मिलेगा। इसकी पुष्टि जिला प्रशासन ने खुद कर दी है। इस बात से विधायक देवेंद्र यादव काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि जनता से किया वादा एक के बाद एक पूरा होता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो वादा किया था, वह निभा रहे हैं। अब नियमितीकरण की प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी होगी। जो लोग सवाल उठा रहे थे, उन्हें शायद अब जवाब मिल गया है।

दुर्ग जिला जनसंपर्क विभाग के मुताबिक भिलाई इस्पात सयंत्र द्वारा सेल स्कीम फॉर लीज आफ हाउसेस फॉर एम्पलाई 2002 के अंतर्गत 4500 आवंटियों को दीर्घकालीन पट्टे आवंटित किए गए थे, जिसका लीज एग्रीमेंट 50,75,100 रुपए के स्टाम्प पर किया गया था। किन्तु ऐसे पट्टे का पंजीयन नहीं कराया गया था। वर्तमान में उपरोक्त लीज डीड का पंजीयन कार्यालय में उपरोक्त लीज डीड का पंजीयन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के आधार पर हो रहा है और जिसके अनुसार पंजीयन कराने पर उक्त संपत्ति पर आवंटियों को लीजधारिकों का टाईटल प्राप्त हो रहा है।

उपरोक्त पंजीयन की प्रक्रिया संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत होने से उपरोक्त लीज संपत्ति पर छ.ग. नगर निगम अधिनियम 1956, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा भूमि विकास नियम 1984 के समस्त प्रावधान स्वमेव लागू होगा।

इसके अतिरिक्त टाईटल (लीज धारक) प्राप्त होने के पश्चात H.D.F.C. बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान के ऋण प्राप्त करने का अधिकार सम्बंधित टाइटल लीजधारक को होगा। जिला कार्यालय द्वारा B.S.P के उच्च प्रबंधक एवं सयंत्र के जिम्मेदार अधिकारयों से लीज धारको के अन्य विधिक अधिकारों पर चर्चा की जाएगी।