- Bhilai नगर निगम: 30 नवंबर तक जमा कीजिए संपत्ति कर, मिलेगी 2% छूट, गलत भरा तो 5% जुर्माना
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। निगम भिलाई क्षेत्र के आवासीय, व्यवसायिक एवं अन्य भवनों की जांच की जा रही है। भवन मालिक द्वारा भरे गए स्व विवरणी एवं जांच में मौके पर अंतर पाए जाते हैं तो संपत्तिकर की राशि पर दण्ड स्वरूप 5 गुना शास्ति राशि की वसूली की जाएगी।
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भिलाई नगर निगम क्षेत्र के आवासीय, व्यवसायिक एवं अन्य भवनों से राजस्व वसूली हेतु एजेंसी को अधिकृत किया गया है। एजेंसी द्वारा संपत्तिकर, यूजर चार्ज, जल कर, भू-भाटक, दुकान किराया वसूली का कार्य राजस्व वसूली ठेका प्राप्त एजेंसी पब्लिकेशन एण्ड स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
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एजेंसी के प्रतिनिधि भवनों में पहुंचकर निर्मित तलों की जांच कर रहे हैं, ताकि भवन मालिक द्वारा प्रस्तुत स्व विवरणी के साथ मिलान कर वास्तविक संपत्तिकर की गणना हो सके। भिलाई निगम क्षेत्र के सभी भवनों का जांच किया जा रहा है, जिसकी शुरूआती जांच में भवनों एवं उसके भरे गये स्व विवरणी में भिन्नता पाई जा रही है।
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ऐसे प्रकरणो में भवन मालिक के उपर संपत्तिकर की राशि पर 5 गुना शास्ति राशि दण्ड स्वरूप देय होगा। भवन मालिक अंतर की राशि को निगम कोष में जमा कर अर्थदण्ड से बच सकते हैं।
आयुक्त रोहित व्यास (Commissioner Rohit Vyas) ने निगम क्षेत्र के भवन एवं भूमि मालिकों से अपील किया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के देय संपत्तिकर राशि का एकमुश्त भुगतान कर 30 नवम्बर तक 2 प्रतिशत छूट का लाभ अवश्य उठाएं।