Bhilai News: बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने पर 18% का अधिभार और 1000 की पेनाल्टी, बस 1 दिन का बचा मौका

Bhilai News Surcharge and Rs 1000 Penalty for not Paying Outstanding Property Tax (1)
  • बकाया संपत्ति कर जमा करने के लिए केवल 1 दिन शेष, निगम की अपील।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। अगर आप भिलाई शहर में रहते हैं तो यह खबर जरूर पढ़िए। संपत्ति कर जमा नहीं किया है तो आपके पास एक दिन का वक्त है। अन्यथा आपको आर्थिक रूप से नुकसान होना तय है।

नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बकाया संपत्तिकर दाताओं को अंतिम सूचना दिया जा रहा है। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित संपत्तिकर का भुगतान 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से कर दें।

निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि के बाद बकाया कर जमा करने पर 18 प्रतिशत का अधिभार तथा 1000 रुपये का पेनाल्टी शुल्क लगाया जाएगा। वहीं, 31 मार्च तक कर जमा करने वाले नागरिकों से किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

रदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। अवकाश के दिनों में भी संपत्तिकर काउंटर खुले रखे गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग समय सीमा के भीतर अपना लंबित कर जमा कर सकें। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द बकाया कर का भुगतान कर अतिरिक्त आर्थिक भार से बचें।