Big News: सरकारी कर्मचारियों को शेयर व म्युचुअल फंड में निवेश की अनुमति, इंट्रा डे ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी पर रोक

Big News: Government employees allowed to invest in shares and mutual funds, intraday trading, crypto currency banned
  • इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।

सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शेयर बाजार और म्यूअल फंड को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों को राहत दी गई है। साथ ही प्रतिबंध भी लगाया गया है।

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सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है।

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यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।

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