ईपीएस 95 पेंशनर्स संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी ने Suchnaji.com को बताया कि फॉर्म भरने के बाद अगर किसी का अब मन बदल गया है कि उसे अपना फॉर्म वापस लेना है तो उसे मौका दिया जा रहा है।
अज़मत अली, भिलाई। ईपीएस 95 (EPS 95) को लेकर हर एक खबर आपके लिए जरूरी है। यह खबर भी बहुत ही खास है। आपको अपनी गलतियां सुधारने का पूरा मौका दिया जा रहा है। ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने में जो गलती की गई है, उससे सुधारने या फॉर्म नहीं भरने का मन बना लिया है तो पुराना फॉर्म डिलीट करने का मौका अब मिल गया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization) का कहना है कि हायर पेंशन के लिए आवेदन करते समय यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे डिलीट करके, योग्य पात्र दोबारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके लिए ईपीएफओ (EPFO) पोर्टल में Delete Application का प्रावधान दिया गया है। डिलीट करने के बाद यदि आवेदनकर्ता चाहे तो दोबारा या नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
ईपीएफओ ने सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन को आदेश जारी कर दिया है। अब संबंधित पेंशनर्स, कर्मचारी इसका लाभ ले सकते हैं। ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म के सत्यापन के लिए आवेदन को हटाना और पुनः जमा करने का मौका दिया गया है।
ईपीएस 95 पेंशनर्स संघर्ष समिति के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी ने Suchnaji.com को बताया कि फॉर्म भरने के बाद अगर किसी का अब मन बदल गया है कि उसे अपना फॉर्म वापस लेना है तो उसे मौका दिया जा रहा है। फॉर्म को डिलीट किया जा सकता है। साथ ही उसकी पुरानी पेंशन भी चलती रहेगी। फॉर्म डिलीट करने की वजह से उसके पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
बताया जा रहा है कि पेंशनभोगियों, ईपीएफ सदस्यों ने विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए उनके आवेदनों में त्रुटियों को ठीक करने और अपलोड करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने की मांग की थी। इसको संज्ञान में लेकर ऑनलाइन कार्यप्रणाली में सुधार किया गया।
कर्मचारियों को ‘डिलीट एप्लिकेशन’ के लिए एक बटन प्रदान किया गया है। कर्मचारी आवेदन को हटाने के बाद, यदि वह चाहे तो सही विवरण/अपलोड के साथ विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए एक नया आवेदन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इस बटन का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब नियोक्ता ने कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन पर कार्रवाई नहीं की हो।
जहां नियोक्ता ने विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन पर पहले ही कार्रवाई कर दी है, कर्मचारी डिलीट बटन का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में भी, कर्मचारी को 23.04.2023 के प्रधान कार्यालय के परिपत्र (2023 की क्रम संख्या 18) के अनुसार फील्ड कार्यालयों द्वारा विकल्प / संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन की जांच के बाद त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्रदान किया जाएगा।