सूचनाजी न्यूज, भिलाई। दुर्ग और भिलाई के उद्योगों, कंपनीज में काम करने वाले कर्मियों और मजदूरों का अब चरित्र सत्यापन करान अनिवार्य होगा। साथ ही किराएदारों और PG में रहने वालों का भी अब चरित्र सत्यापन कराना जरूरी होगा। जिले के थाने और चौकियों से चरित्र सत्यापन फॉर्म हासिल करना पड़ेगा। दुर्ग के पुलिस अधीक्षक (SP) IPS जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा इसके संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है।
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तीन अक्टूबर को दुर्ग SP ने भिलाई के सेक्टर-6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थानेदारों, चौकी के प्रभारियों की बैठक ली। इस बैठक के दौरान हरेक थाना और चौकी में संचालित इंडस्ट्रीज, कंपनीज में सेवारत कर्मियों और मजदूरों का चरित्र सत्यापन किए जाने के निर्देश दिए गए है।
इसी तरह किराए से आवासों में रहन वाले लोगों और PG में रहने वालों का भी चरित्र सत्यापन कराए जाने निर्देशित किया गया है।
इस संबंध में चरित्र सत्यापन फॉर्म जारी कर दिया गया हैं। इस फॉर्म पर जानकारी का उल्लेख कर सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी भी इंडस्ट्री, कंपनीज में सेवारत मजदूर, कर्मचारी, किराएदार और पीजी में रहने वाले का चरित्र सत्यापन संबंधितों द्वारा नहीं कराया गया और उनके अपराध में संलिप्तता रहती हैं तो इसके लिए रिलेटेड कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री के संचालनकर्ताओं, मकान के मालिकों की जिम्मेदारी मानी जाएगी।
इस बैठक में दुर्ग ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) वेदव्रत सिरमौर, दुर्ग शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) सुखनंदन राठौर, ASP अभिषेक झा, ट्रैफिक ASP ऋचा मिश्रा के साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक (CSP’s), पुलिस अनुविभागीय अधिकारीगण (SDOP’s), DSP’s और सभी थाने के इंचार्ज के साथ ही चौकी के प्रभारियों की मौजूदगी रही।
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