- भिलाई स्टील प्लांट में बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर संयुक्त यूनियन लगातार प्रबंधन पर दबाव बनाए हुए है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल के भिलाई स्टील प्लांट (SAIL – Bhilai Steel Plant) में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (Biometric Attendance System) 1 जुलाई से अनिवार्य है। इसको बंद कराने के लिए हर तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन, यूनियन नेताओं को एक और झटका लग गया है। केंद्रीय श्रमायुक्त के रायपुर स्थित कार्यालय में संयुक्त यूनियन और बीएसपी प्रबंधन (BSP Management) के बीच समझौता वार्ता बैठक हुई। जहां, बीएसपी प्रबंधन की ओर से ऐसे पेपर पेश कर दिया गया, जिसको लेकर बड़ा बवाल मच गया है।
बीएसपी प्रबंधन (BSP Management) की तरफ से रायपुर बैठक में शामिल आइआर विभाग (IR Department) के एजीएम रोहित हरित ने उप श्रमायुक्त को जानकारी दी कि बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur Highcourt) ने बायोमेट्रिक के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसकी कॉपी भी यूनियन नेताओं को सौंप दी गई। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से बायोमेट्रिक को लागू करने के आदेश की कॉपी भी सौंप दी गई।
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केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employee) की हाजिरी के लिए आधार से लिंक और चेहरे से पहचान आधारित बायोमेट्रिक मशीन (Biometric Machine) को अनिवार्य किया गया है। यह केंद्र सरकार के आदेश पर अमल में लाया गया है। इसलिए इसे बंद नहीं किया जा सकता है। साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी बायोमेट्रिक को सही ठहराया है।
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यह राज तब खुला, जब ट्रेड यूनियन नेताओं (Trade Union Leaders) बीएसपी का वर्क कल्चर अच्छा होने और प्रोडक्शन (Production) अधिक होने के बावजूद बायोमेट्रिक लगाने पर सवाल किया? यह क्यों जरूरी है? इस पर एजीएम रोहित हरित ने जवाब दिया कि हर 15 दिन पर रिपोर्ट भेजना होता है। सरकार की तरफ से आदेश है। इसकी कॉपी यूनियन ने भी मांग लिया।
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सीएलसी ने कहा-हम हाईकोर्ट के आदेश के बाहर नहीं जा सकते। यूनियन ने मांग किया है कि बायोमेट्रिक की खामियों को सुधारा जाए। 3 माह तक ट्रायल पर लिया जाए। दूसरी मांग की गई कि प्रबंधन सभी यूनियन को बुलाकर चर्चा करे। बायोमेट्रिक की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। ड्यूटी आते-जाते समय आधे घंटे की छूट दीजिए। एएलसी ने बीएसपी प्रबंधन (BSP Management) को सुझाव दिया है कि एक कमेटी बनाएं। यूनियन से चर्चा करें।
बैठक में इंटक से वंश बहादुर सिंह, बीएमएस से चन्ना, एटक से विनोद सोनी, एचएमएस से प्रमोद कुमार मिश्र, हरिराम यादव, लोइमू से प्रभाकर दाते, एक्टू से बृजेंद्र तिवारी शामिल थे। एएलसी राहुल शार्म के सामने सुनवाई हुई। अगली तारीख 26 अगस्त को है। पिछली बैठक 26 जुलाई को हुई थी।