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बधाई हो…! Bhilai में अवैध निर्माण के नियमितीकरण का 12 अगस्त तक कीजिए आवेदन, इन्हें मिलेगा हॉकर लाइसेंस

बधाई हो…! Bhilai में अवैध निर्माण के नियमितीकरण का 12 अगस्त तक कीजिए आवेदन, इन्हें मिलेगा हॉकर लाइसेंस

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत 14 जुलाई तक अस्तित्व में आए आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग परिवर्तन किए गए, अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है।

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नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग के संयुक्त संचालक से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला नियमितीकरण प्राधिकारी पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा शासन की उक्त अति महत्वकांक्षी योजना को अधिक से अधिक आमजन तक पहुंचाने के लिए नियमितीकरण के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिन की वृद्धि की गई है। समस्त अनधिकृत विकासकर्ता व निर्माणकर्ता नियमितीकरण के लिए आवेदन पत्र संबंधित कार्यालयों में 12 अगस्त 2023 तक जमा कर सकते हैं।

इधर-घुमंतू पथ विक्रेताओं को मिलेगा हॉकर लाइसेंस
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत घुमंतू पथ विक्रेताओं को हॉकर लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पथ विक्रेताओं को अपने नजदीकी निगम के जोन कार्यालय में संपर्क करना होगा और आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ ही निर्धारित शुल्क भी हॉकर लाइसेंस के लिए घुमंतू पथ विक्रेताओं को जमा करना होगा।

नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि घुमंतू पथ विक्रेता अपने नजदीकी निगम कार्यालय नेहरू नगर जोन 1, वैशाली नगर जोन 2, मदर टेरेसा नगर जोन 3, शिवाजी नगर जोन 4 एवं सेक्टर 6 निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हॉकर लाइसेंस प्रदान करने के लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी है।

आदेश के तहत अंकित सक्सेना, विवेक साहू, भीलाल सिंह साहू, वीरेंद्र मारकंडेय, आरपी तिवारी, दानी लाल मच्छीरके, सुदामा परघनिया, बोधन सिंह साहू, वीके सैमुअल एवं अतुल यादव को इस कार्य में सहयोग के लिए नियुक्त किया गया है।