
- रिश्वत के मामले में पीएनबी के पूर्व अधिकारी और एक निजी व्यक्ति को जेल की सजा।
सूचनाजी नयूज, दिल्ली। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब नेशनल बैंक-पीएनबी (Punjab National Bank – PNB) के पूर्व अधिकारी और एक दलाल को सजा हो गई है। जुर्माने के साथ 3 साल की सजा हुई है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की एलडी अदालत, कोर्ट संख्या 04, लखनऊ ने दो आरोपियों भूपिंदर सिंह भटियानी तत्कालीन अधिकारी (स्केल-I), पीएनबी, उस्मानपुर शाखा बाराबंकी को 1,10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल के कठोर कारावास और दलाल नितिन तिवारी को 6 महीने की एसआई और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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सीबीआई ने 08.10.2013 को आरोपी भूपिंदर सिंह भटियानी के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से केसीसी ऋण सीमा को मौजूदा 35,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने के रिश्वत मांगी थी।
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जांच के बाद, सीबीआई द्वारा 07.12.2013 को आरोपी भूपेंद्र सिंह भटियानी, तत्कालीन अधिकारी (स्केल-I), पीएनबी, उस्मानपुर शाखा, बाराबंकी और नितिन तिवारी, निजी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। न्यायालय ने, सुनवाई के बाद, आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें कारावास की सजा सुनाई।
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