Corruption: 25 हजार की रिश्वत एयर इंडिया के डाक्टर को पड़ी भारी, 3 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना

Corruption Air India doctor sentenced to 3 years imprisonment, fine of Rs 1 lakh for taking bribe of Rs 25 thousand
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश अहमदाबाद ने एयर इंडिया मुंबई के तत्कालीन डॉक्टर आरोपी डॉ. सुरेश मारोतराव भगतकर को सजा दी।

सीबीआई अदालत ने मुकदमे के बाद, आरोपी को दोषी पाया और तदनुसार उसे सजा सुनाई।

सूचनाजी न्यूज, मुंबई। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक मामले में एयर इंडिया मुंबई के तत्कालीन डॉक्टर को 3 साल के कठोर कारावास (आरआई) और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, अहमदाबाद ने रिश्वतखोरी के एक मामले में एयर इंडिया, मुंबई के तत्कालीन डॉक्टर आरोपी डॉ. सुरेश मारोतराव भगतकर को 03 साल के कठोर कारावास (आरआई) और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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सीबीआई ने रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों पर उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ 03.01.2011 को तत्काल मामला दर्ज किया था। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने एयर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में सुरक्षा एजेंट के पद पर नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की मेडिकल जांच की और मोबाइल फोन पर बातचीत के दौरान शिकायतकर्ता से अवैध रिश्वत की मांग की।

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ब्लड रिपोर्ट में हेराफेरी के लिए रिश्वत 

और उसे अपने रक्त की रिपोर्ट को अनुकूल बनाने के लिए 20,000 से 25,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा। आरोपी डॉ. सुरेश मारोतराव भगतकर ने रिश्वत की अपनी मांग को दोहराया और उसे उक्त मांगी गई राशि उसके बैंक खाते में जमा करने के लिए कहा, और बाद में मांगी गई रिश्वत जमा करने के लिए अपना खाता नंबर भेजा।

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5000 रुपये की राशि उपरोक्त खाते में जमा की गई 

आरोपी के निर्देशानुसार 5000 रुपये की राशि उपरोक्त खाते में जमा कर दी गई। जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई द्वारा 09.11.2011 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। मुकदमे के दौरान, 27 अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की गई और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों के समर्थन में 49 दस्तावेजों/प्रमाणों पर भरोसा किया गया। अदालत ने मुकदमे के बाद, आरोपी को दोषी पाया और तदनुसार उसे सजा सुनाई।