यह आरोप था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 400 रुपए की रिश्वत मांगी व स्वीकार की।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। नामित न्यायालय ने रिश्वतखोरी के एक मामले में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) पश्चिम बंगाल के आरोपी तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक (ईएनटी) को 4 वर्ष की कारावास के साथ 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, आसनसोल कोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोपी डॉ. सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक (ईएनटी), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल हॉस्पिटल, कल्ला, जिला-बर्धमान, पश्चिम बंगाल को 4 वर्ष की कारावास के साथ 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई ने 16 फरवरी 2009 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल हॉस्पिटल, कल्ला, जिला-बर्धमान, पश्चिम बंगाल के तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक (ईएनटी) डॉ. सुनील कुमार सिंह के विरुद्ध तत्काल मामला दर्ज किया।
यह आरोप था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 400 रुपए की रिश्वत मांगी व स्वीकार की। जांच पूरी होने के पश्चात, सीबीआई ने 25.08.2009 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया। विचारण के पश्चात, अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया एवं उसे तदनुसार सजा सुनाई।