सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक सर्कुलर आया है। Employees Provident Fund Organisation-ईपीएफओ के Central Provident Fund Commissioner को लिखे पत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ Accumulations पर ब्याज दर का अनुमोदन करने की जानकारी दी गई है। यानी ब्याज दर को स्वीकृति दे दी गई है।
भारत सरकार के अवर सचिव Sudesh Kuman की ओर पत्र जारी किया गया है। इसमें उल्लेख है कि ईपीएफओ के यूओ नोट नंबर INV-11/2/2021-INV/155 20.03.2024 का संदर्भ लेने और इसके द्वारा कर्मचारियों के पैरा 60(1) के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।
‘भविष्य निधि योजना 1952 योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ संचय पर 8.25% की दर से ब्याज जमा करने के लिए मंजूरी दी गई है।
वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग को भी इससे अवगत करा दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ के सदस्यों के लिए यह खबर काफी महत्व रखती है। आचार संहिता के बीच इस तरह के सर्कुलर को लेकर भी कई लोगों के जेहन में तरह-तरह के सवाल आ रहे हैं।