रिटायरमेंट के पूर्व के अंतिम 60 महीनों के वेतन का औसत लिया जाएगा। इस तरह पेंशन की गणना के तरीके पर समस्त जिज्ञासाओं का उत्तर मिल गया था। अब यही फॉर्मूला वापस ले लिया गया है।
अज़मत अली, भिलाई। ईपीएस 95 (EPS 95) हॉयर पेंशन के लिए जो लोग ईपीएफओ के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा झटका है। पेंशन फॉर्मूला को लेकर राहत दी गई थी, जिसे वापस ले लिया गया है। ईपीएफओ ने शुक्रवार को पेंशन की गणना के लिए जो फॉर्मूला प्रसारित किया था, उसे ईपीएफओ (EPFO) ने अपने पोर्टल से हटा दिया है।
सर्कुलर हटाए जाने को लेकर अब तरह-तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पेंशनर्स ईपीएफओ पर कटाक्ष कर रहे हैं। सरकार को भी आड़े हाथ ले रहे हैं।
राष्ट्रीय संघर्ष समिति फॉर एपीएस 95 पेंशनर्स छत्तीसगढ़ राज्य के अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी का कहना है कि ईपीएफ 95 का मुद्दा बहुत उलझाकर रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईपीएफओ (EPFO) ने कदम बढ़ाया, लेकिन अब बीच-बीच में इस तरह से दांव-पेंच चला जा रहा है, जो मायूस करने वाला है।
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एक जून को सर्कुलर आने के बाद लंबी प्रतीक्षा करने वालों को उच्च पेंशन की गणना का फार्मूला मिल गया था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली ने सभी अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जोनल कार्यालयों और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को निर्देश दिया था कि पेंशन के गणना की विधि, वर्तमान में ईपीएस 95 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
योग्य पाए गए उन मामलों में जहां पेंशन 1 सितंबर 14 के पूर्व प्रारंभ हो गया था, वहां रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीनों का औसत पेंशन फार्मूले में पेंशनेबल सैलरी के रूप में लिया जाएगा। इसी तरह, उन योग्य मामलों में जहां पेंशन की शुरुआत 1 सितंबर 2014 के बाद हुई है।
वहां रिटायरमेंट के पूर्व के अंतिम 60 महीनों के वेतन का औसत लिया जाएगा। इस तरह पेंशन की गणना के तरीके पर समस्त जिज्ञासाओं का उत्तर मिल गया था। अब यही फॉर्मूला वापस ले लिया गया है।