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EPFO के नियमों ने उलझाया, तो क्या सेल के कर्मचारी-अधिकारी EPS 95 पेंशन के लिए पात्र नहीं

EPFO के नियमों ने उलझाया, तो क्या सेल के कर्मचारी-अधिकारी EPS 95 पेंशन के लिए पात्र नहीं
  • सीटू के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी ने कहा कि 26(6) के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के दस्तावेज किसी भी कर्मी के पास उपलब्ध नहीं है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएफओ (EPFO) पोर्टल में उच्च पेंशन विकल्प के लिए आवेदन करना अब टेढ़ी खीर हो गया है। ईपीएफओ ने वर्तमान और पूर्व कार्मिकों से ऐसे दस्तावेज मांगने शुरू कर दिए हैं, जिसे कोई दे नहीं पा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के कर्मचारी और अधिकारी सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं।

ईपीएफओ के फॉर्मूले पर विश्वास किया जाए तो सेल का कोई भी कार्मिक उच्च पेंशन के दायरे से बाहर हो जाएंगे। कोई भी पात्र नहीं माना जाएगा। सेल के कार्मिकों ने सूचनाजी.कॉम को बताया कि ईपीएफओ ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को काफी जटिल कर दिया है। दस्तावेज की मांग की जा रही है।

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ईपीएफओ के आदेश के मुताबिक जिन लोगों की पात्रता है, वे ज्वाइंट आप्शन अगर पूर्व में दिए हैं तो कागजात जमा करें। ऐसा कोई कागज किसी के पास नहीं है। इस वजह से कार्मिक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

वहीं, इसी मामले को लेकर केरल हाईकोर्ट तक लोग पहुंच चुके हैं। इपीएफओ को नोटिस भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि पुराने डाक्टयूमेंट को लेकर अधिकार ही नहीं दिया है। ईपीएफओ ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 3 मई तय की है।

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केरल हाईकोर्ट ने ईपीएफओ से अप्रैल में ही जवाब मांग लिया है। केरल हाईकोर्ट के केस पर सेल प्रबंधन की भी नजर है। प्रबंधन का कहना है कि ईपीएफओ जो दस्तावेज मांग रहा है, वह तो किसी के पास भी नहीं है। ईपीएफओ को अपने नियमों में बदलाव करने की जरूरत है ताकि सभी लोग आवेदन कर सकें। ऐसे तो कोई आवेदन कर ही नहीं पाएगा। इस तरह ईपीएफओ के नियमों के चलते ईपीएफ 95 पेंशन से सेल के कार्मिक वंचित हो जाएंगे।

कर्मियों को EPS 95 का संयुक्त विकल्प (Joint Option) आनलाइन भरने में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इस संदर्भ में सीटू (CITU) ने भिलाई स्टील प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) को पत्र देकर कहा कि ईपीएफओ के उच्च प्रबंधन के साथ चर्चा कर कर्मियों को उच्च पेंशन हेतु ज्वाइंट आप्सन भरने सम्बंधित हो रहे समस्याओं का निराकरण करने के लिए उचित कार्यवाही की मांग की थी।

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ज्ञात हो कि सेल प्रबंधन द्वारा वास्तविक मूल वेतन पर 8.33 प्रतिशत राशि ईपीएफओ में जमा करवा कर उच्च पेंशन हेतु ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाने के बाद ईपीएफओ ने सेल (SAIL) के भरवाए हुए फॉर्म को ना मानते हुए ईपीएफओ के पोर्टल में जाकर उच्च पेंशन विकल्प हेतु कर्मियों को ज्वाइंट आप्शन आनलाइन भरने को कहा।

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कर्मियों को ईपीएफओ पोर्टल में जाकर ज्वाइंट ऑप्शन भरने के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें नॉमिनेशन में ई साइन मांगा गया है। यूएएन नंबर को आधार नंबर से लिंक करने को कहा जा रहा है। पोर्टल में 26 (6) के अंतर्गत कुछ दस्तावेज पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड करने को कहा गया है। पूर्व में ज्वाइंट आप्शन दिए थे या नहीं यह भी जानकारी मांगी गई है।

सीटू के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी ने कहा कि 26(6) के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के दस्तावेज किसी भी कर्मी के पास उपलब्ध नहीं है। ना ही पूर्व में संयंत्र के किसी भी कर्मी द्वारा ईपीएफओ को उच्च पेंशन के लिए ज्वाइंट आप्शन नहीं दिया गया था, जिसके कारण उच्च पेंशन हेतु ज्वाइंट आप्शन भरने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। जिनका जल्द निराकरण किया जाना आवश्यक है।