
ईपीएफओ मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि मांग पत्र वास्तविक अर्जित वेतन के आधार पर जारी किए जाने चाहिए।
और बकाया राशि को वास्तविक वेतन महीनों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।
सूचनाजी न्यूज, कोलकाता। ईपीएस 95 हायर पेंशन के पीएफ ट्रस्ट पर एक और विवाद सामने आ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कंपनी के महाप्रबंधक को पत्र लिखा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND ORGANISATION के क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त-II क्षेत्रीय कार्यालय पार्क स्ट्रीट सूरज गुप्ता की ओर से पत्र जारी किया गया है।
Ministry of Labour and Employment Government of India के अधिकारी ने महाप्रबंधक (सीपीएफ), मेसर्स भारतीय खाद्य निगम यानी Food Corporation of India कोलकाता को उच्च वेतन पर पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प फॉर्म-के संबंध में पत्राचार किया है।
ट्रस्ट नियमों के मुद्दे पर क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (केंद्रीय) से अभी तक कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि धारा 1(3)(बी) के तहत मुख्य कवरेज केवल क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (केंद्रीय) के अधीन है, इसलिए यह कार्यालय आरओ, दिल्ली (केंद्रीय) से आवश्यक स्पष्टीकरण के बिना मामलों को संसाधित नहीं कर सकता है।
हालांकि, प्रस्तुत आवेदनों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठान द्वारा वास्तविक भुगतान के आधार पर मजदूरी प्रदान की गई है।
ईपीएफओ मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि मांग पत्र वास्तविक अर्जित वेतन के आधार पर जारी किए जाने चाहिए और बकाया राशि को वास्तविक वेतन महीनों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।
इसलिए 31.01.2025 को मौखिक चर्चा के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि सभी 2800 आवेदकों का वेतन विवरण नए सिरे से उपलब्ध कराएं।