EPS 95 Higher Pension: उच्च पेंशन के कैल्कुलेशन का Coimbatore ने दिया फॉर्मूला, पढ़िए डिटेल

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। EPS 95 Higher Pension: को लेकर एक सर्कुलर तेजी से वायरल हो रहा है। Zonal Office Coimbatore से जारी पत्र कार्मिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें ईपीएस 95 हायर पेंशन ( EPS 95 Higher Pension) के हायर वेज के केस का उदाहरण दिया गया है। पेंशन का कैल्कुलेशन समझाया गया है।

पत्र में लिखा है कि उच्च वेतन पर पेंशन की गणना का एक उदाहरण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जहां 01.09.2014 के बाद वालों की पेंशन शुरू होने वाली है।

यह एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि ईपीएस, 1995 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य पेंशन मामलों में 01.09.2014 से आनुपातिक गणना की जा रही है। अब, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन के बाद, पात्र मामलों में, पहले दी गई सामान्य पेंशन को उच्च वेतन पर पेंशन तक बढ़ाया जाना है।

चूंकि, सामान्य ईपीएस सदस्यों के संबंध में उच्च वेतन पर पेंशन की गणना के लिए ईपीएस, 1995 में कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, इसलिए उच्च वेतन वाले मामलों में भी ईपीएस, 1995 के प्रावधानों के अनुसार गणना इसी तरह की जाएगी, जहां प्रारंभ की तारीख 01.09.2014 के बाद है।
1995 उच्च वेतन मामलों में पेंशन की गणना ईपीएस के प्रावधान के अनुसार आनुपातिक आधार पर होगी। मासिक सदस्य की पेंशन, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा को 70 से भाग दिया जाएगा।

आनुपातिक गणना में 01.09.2014 से पहले की पेंशन योग्य सेवा और 01.09.2014 के बाद की पेंशन योग्य सेवा के लिए अलग-अलग गणना शामिल होगी।

उच्च वेतन मामलों में पेंशन योग्य वेतन की गणना:

पहला: 01.09.2014 से पहले पेंशन योग्य सेवा के लिए: आनुपातिक पेंशन योग्य वेतन यानी 01.09.2014 से पहले उच्चतम मासिक वेतन या पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पहले 60 महीने का औसत वेतन, जो भी कम हो।

दूसरा: 01.09.2014 के बाद पेंशन योग्य सेवा के लिए: आनुपातिक पेंशन योग्य वेतन यानी 01.09.2014 के बाद उच्चतम मासिक वेतन या पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पहले वेतन का 60 महीने का औसत, जो भी कम हो।

तीसरा: 2 वर्ष का वेटेज, जहां देय हो, 01.09.2014 से पहले पेंशन योग्य सेवा में जोड़ा जाना है।