ईपीएस 95 पेंशन की ताज़ा खबर: मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर बढ़ाएं पेंशन योग्य वेतन सीमा

  • 1995 में, सरकार ने ईपीएस और ईपीएफ राशि का एक हिस्सा (एक वर्ष में एक महीने के पेंशन योग्य वेतन के बराबर) निकाला।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95 Pension ) को लेकर एक और बड़ा बयान आ गया है। रामकृष्ण पिल्लई के फेसबुक वॉल से लिया गया यह पोस्ट काफी ज्ञानवर्धक है। इस पोस्ट में किसी के ईपीएस टिप्पणी का उत्तर दिया गया। योजना का कारण और उद्देश्य बताया गया है।
ईपीएफ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजना है। उस उद्देश्य के लिए, ईपीएफ और विविध अधिनियम 1952 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

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हालाँकि, कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफ निकाल लिया और नियमित आय उत्पन्न करने के लिए निवेश करने के बजाय कई उद्देश्यों पर खर्च किया। इसलिए 1995 में, सरकार ने ईपीएस और ईपीएफ राशि का एक हिस्सा (एक वर्ष में एक महीने के पेंशन योग्य वेतन के बराबर) निकाला। पेंशनयोग्य वेतन वेतन का 8.33% है, अधिकतम रु. 5000/6500/15000 जैसा भी मामला हो। तो आपकी पेंशन पेंशन फंड में आपके योगदान पर निर्भर करती है।

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सांसद, विधायकों, मंत्रियों की पेंशन की तुलना में कर्मचारियों की उम्मीदें अधिक

वैसे तो ईपीएस 95 पेंशन योजना बहुत बुरी नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, सांसद, विधायकों, मंत्रियों की पेंशन आदि की तुलना में कर्मचारियों की उम्मीदें अधिक हैं।

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वे भूल जाते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के समय शेष ईपीएफ राशि मिली थी। वे नियमित आय उत्पन्न करने के लिए इसे डाकघर एमआईएस/वरिष्ठ नागरिकों की जमा आदि में निवेश कर सकते थे।

सरकार को श्रमिक वर्ग की बढ़ी हुई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए योजना को फिर से तैयार करना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए, बढ़ी हुई मजदूरी और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।

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नियोक्ता का योगदान ईपीएफ में बरकरार रखें या नहीं…

वैकल्पिक रूप से, सरकार को सेवानिवृत्ति तक नियोक्ता का पूरा योगदान ईपीएफ में ही बरकरार रखना चाहिए। इसके बाद, संचित शेष राशि+ब्याज को नामांकित व्यक्ति को मूलधन वापस करने की गारंटी के साथ एक वार्षिकी योजना में परिवर्तित किया जाना चाहिए। कर्मचारी का अंशदान कर्मचारी द्वारा निकाला जा सकता है।

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वृद्धावस्था पेंशन के बारे में सरकार सोचे

कम पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा वाले वृद्ध पेंशनभोगियों के लिए, ईपीएस पेंशन के अलावा कल्याणकारी उपाय के रूप में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

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